आधार में दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए मैं कौन से दस्तावेज़ जमा कर सकता हूँ?
दस्तावेज़ को अपडेट करने के लिए, आपको अपना पहचान प्रमाण (POI) और पते का प्रमाण (POA) जमा करना होगा।
POI और POA दोनों के रूप में स्वीकार किए जाने वाले कुछ सामान्य दस्तावेज़:
राशन पत्रिका
मतदाता पहचान पत्र
भामाशाह, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन-आधार, मनरेगा/एनआरईजीएस जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड आदि।
भारतीय पासपोर्ट
शाखा प्रबंधक/प्रभारी द्वारा प्रमाण पत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
कुछ सामान्य दस्तावेज़ केवल POI के रूप में स्वीकार किए जाते हैं:
फोटो के साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र
फोटो के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट/प्रमाण पत्र
पैन/ई-पैन कार्ड
सीजीएचएस कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
कुछ सामान्य दस्तावेज़ केवल पीओए के रूप में स्वीकार किए जाते हैं:
बिजली, पानी, गैस या टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
फोटोग्राफ के साथ विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / डाकघर पासबुक
विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/डाकघर खाता/क्रेडिट-कार्ड विवरण (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
वैध किराया, पट्टा या छुट्टी और लाइसेंस समझौता
नामित अधिकारियों द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र
संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)
सहायक दस्तावेजों की विस्तृत सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेजों की सूची
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