सूचना का अधिकार
भारत सरकार ने किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना तक पहुंच पाने हेतु सूचना के अधिकार (आर टी आई) की व्यावहारिक व्यवस्था को उल्लिखित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" अधिनियम बनाया है।
सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंच पाने का प्रावधान है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने धारित की है अथवा नियंत्रण में है। इसमें कार्य की जांच दस्तावेजों/अभिलेखों दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पणियों उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और ऐसी सूचना पाना, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी भण्डारित है, को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
आरटीआई आवेदन rtionline.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
सूचना हेतु कौन पूछ सकता है?
कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्कों सहित लिखित रूप में आवेदन करके या अंग्रेजी हिंदी क्षेत्र की राजभाषा में इलैक्ट्रॉनिक जरियों के माध्यम से जिसमें आवेदन किया जा रहा है, सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है।
सूचना कौन प्रदान करेगा?
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सी ए पी आई ओ) पदनामित करेगा जो जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्तर करेगा। सभी प्रशासनिक इकाइयों/कार्यालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। सूचना हेतु आवेदन पत्र/अनुरोध को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को रद्द करते हुए निपटान किया जाना चाहिए।
सूचना के प्रकटन से छूट (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ञ))
इस धारा में उल्लेख है कि इस अधिनियम में निहित कोई बात के होते हुए भी किसी नागरिक को ऐसी सूचना देने में कोई बाधा नहीं होगी जिसका व्यक्तिगत सूचना से संबंध हो, जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक क्रियाकलाप या हित से कोई नाता ना हो या जिससे व्यक्ति विशेष की निजता का अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप होता हो, जब तक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो संतुष्ट नहीं हो जाता है कि बड़े जनहित में ऐसी सूचना का प्रकटन न्यायोचित है परन्तु यह तब जबकि सूचना को संसद या किसी राज्य विधान सभा को नकारा ना जा सकता होए तो किसी व्यक्ति को भी नहीं नकारा जाएगा।
अत: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रकटन मानदण्ड उल्लेख करते हैं:
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार और जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा (निवासी का व्यक्तिीगत डेटा) की गोपनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए केवल निवासी जिससे डेटा संबंधित है सूचना मांग सकता है। कोई अन्य आवेदक यह सूचना नहीं मांग सकता है। किसी अन्य प्रार्थी, किसी तीसरी पार्टी या किसी अन्य निवासी से संबंधित किसी व्याक्तिगत सूचना को नहीं दिया जाएगा ताकि आधार कार्यक्रम के तहत नामांकित निवासी की निजता सुरक्षित और गोपनीयता बनी रहे। आवेदक को कतिपय मामलों में पहचान की अतिरिक्त वैधता देना भी अपेक्षित हो सकता है।
निवासी का प्रक्रिया संबंधी स्तर, आधार संख्या या प्रेषण एवं सुपुर्दगी जैसे अपने नामांकनों का ब्यौरा मांगना:
निवासी ई आई डी संख्यांक भरकर यूआईडीएआई वेबसाइट (http://uidai.gov.in) से आधार जनरेशन/संख्या की स्थिति प्राप्त कर सकता है। निवासी जनसांख्यिकीय सूचना सहित ईआईडी संख्या भरकर निवासी पोर्टलuidai.gov.in) by furnishing the EID number. The resident can also access the electronic version of the Aadhaar letter i.e. E-Aadhaar from the Resident portal (uidai.gov.in ) से आधार पत्र अर्थात् ई-आधार के इलैक्ट्रॉनिक वर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। यदि समस्त सूचना यूआईडीएआई डेटाबेस में उपलब्ध सूचना से मेल खाती है तो एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) निवासी के मोबाइल नम्बर या नामांकन के समय निवासी द्वारा दिए गए ई.मेल पते पर भेज दिया। किसी मामले में निवासी जिसने नामांकन के समय मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता नहीं दिया है या उसने मोबाइल नम्बर बदल दिया है तो सत्यापन के पश्चात् एक बार पासवर्ड (ओटीपी) पाने के लिए निवासी का नाम ईआईडी और पिन कोड सहित मोबाइल नम्बर देना अपेक्षित होगा। ओटीपी को ई-आधार डाउनलोड करना अपेक्षित होता है। निवासी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों या संपर्क केन्द्रों द्वारा प्रक्रियानुसार विधिवत् सत्यापन के पश्चात् यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और संपर्क केन्द्रों के जरिए ई-आधार भी प्राप्त कर सकता है। (
सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क
'वेतन एवं लेखा अधिकारी, यूआईडीएआई को देय नकद/मांग ड्राफ्ट/आईपीओ के जरिए अधिनियम के अन्तर्गत आरटीआई आवेदन शुल्क'
# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अनिवार्य मदों को प्रकाशित करना. | सूचना की वर्तमान स्थिति. |
1. इसके संगठनए कार्यों और कर्तव्यों के विवरण |
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2. पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के माध्यमों सहित प्रक्रिया बनाने के उनके निर्णय में अपनाई गई कार्यविधि.. |
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर लागू मानदण्ड और अनुदेश यूआईडीएआई के प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। |
3. इसके कार्यों को निभाने हेतु इसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड |
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर लागू मानदण्ड/और अनुदेश यू आई डी ए आई के प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। |
4. इसके कार्यों को निभाने हेतु इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख। |
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर लागू सामान्य नियम/विनियम आदि यू आई डी ए आई को भी लागू होते हैं। |
5. इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों की विवरणी। |
यू आई डी ए आईए विशिष्ट पहचान (यू आई डी) परियोजना से संबंधित दस्ता्वेज धारित करता है और जो "UIDAI Documents" के भाग में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। |
6. ऐसी किसी व्यवस्था के विवरण जो नीति के निष्पादन या इसके कार्यान्वयन के बारे में विचार-विमर्श या जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व हेतु मौजूद है। |
यू आई डी ए आई विशेष विचारों पर विभिन्न पणधारियों से विचार-विमर्श करता है। इसके अलावा, जनता के सदस्यों से ई-मेल द्वारा सुझाव लिए जाते हैं। |
7. इसके द्वारा गठित बोर्डो, परिषदों, समितियां और दो या दो से अधिक शामिल व्योक्तिोयों के अन्य निकायों की विवरणी। इसके अतिरिक्त ए ऐसी सूचना कि क्या इसकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता तक पहुंच होती है। |
3 यू आई डी ए आई द्वारा 3 समितियॉं बनाई गई थी: 1. बायोमेट्रिक मानक समिति 2. जनसांख्यििकीय आंकड़ा मानक सत्याहपन प्रक्रिया समिति 3. जागरूकता और संचार कार्यनीति परिषद इन समितियों की रिपोर्टें यू आई डी ए आई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।(विस्तृत सूचना) यू आई डी ए आई द्वारा जारी प्रेस नोट यू आई डी ए आई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।(विस्तृत सूचना) |
8. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्ट्री |
कृपया हमें संपर्क करें पर देंखे (विस्तृत सूचना) |
9. इसके प्रत्ये क अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त् मासिक प्रतिपूर्ति जिसमें इसके विनियमों में प्रावधान किए अनुसार प्रतिपूर्ति भी शामिल है। |
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10. सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टं दर्शाते हुए इसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट |
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11. Distribution of Ministries/Departments and Mission Mode Projects Amongst DDGs of UIDAI HQ |
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12. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पाबदन की रीति जिसमें आबंटित राशि और इसमें ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण भी शामिल हैं। |
लागू नहीं |
13. इसके द्वारा मंजूर की गई छूट, परमिट या अनुज्ञप्ति पाने वालों के विवरण |
लागू नहीं |
14. इसके द्वारा प्राप्त या धारित सूचना का ब्यौ्रा जिसे इलैक्ट्रॉनिक रूप में किया गया हो। |
इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
15. पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, यदि जनता के उपयोग हेतु बनाया है, की कार्यावधि सहित सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं के विवरण। |
यू आई डी ए आई द्वारा बनाया गया कोई पब्लिक पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष नहीं है। |
16. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। |
मुख्यालय में मुख्य जन सूचना अधिकारी की सूची |