आधार नामांकन
आधार नामांकन प्रक्रिया में आईडीयुक्त पावती इकट्ठा करने से पूर्व नामांकन नामांकन फार्म को भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करना, पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेज़ प्रस्तुत करना शामिल हैं। आधार नामांकन की मुख्य विशेषताएं है:-
- आधार नामांकन निशुल्क है।
- आप अपनी पहचान और पते के प्रमाण व दस्तावेज़ के साथ भारत में किसी भी प्राधिकृत्त नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
- यू.आई.डी.ए.आई. पहचान और पते के अनेक प्रमाण दस्तावेजों को स्वीकार करता है। कृपया, समर्थित मान्य दस्तावेजों की सूची हेतु यहां क्लिक करें। इलैक्शन फोटो आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पहचान और पते के कॉमन प्रमाण हैं।
- फोटो लगे पेन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जैसे पहचान के प्रमाण दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य हैं। तीन महीने तक पुराना पानी-बिजली का बिल/टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं।
- यदि आपके पास उपर्युक्त कॉमन प्रमाण न हो तो राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा लैटर-हैड पर जारी प्रमाण-पत्र, पहचान का प्रमाण माना जा सकता है बशर्ते उस पर व्यक्ति का फोटो भी लगा हो। पते के प्रमाण के तौर पर एम.पी./एम.एल.ए./राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा लैटर-हैड पर या ग्राम पंचायत मुखिया या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र के मामले में) जारी प्रमाण पत्र को पते का प्रमाण दस्तावेज माना जा सकता है बशर्ते उस पर व्यक्ति का फोटो भी लगा हुआ हो।
- यदि, परिवार में किसी सदस्य के पास अपना खुद का कोई मान्य दस्तावेज नहीं है तो वह भी आधार नामांकन करवा सकता है, यदि उसका नाम परिवार के अन्य सदस्य के रूप में मान्य पात्रता/हकदारी दस्तावेज़ में दर्ज है। ऐसे मामले में, परिवार के मुखिया का नामांकन सबसे पहले होना चाहिए जिसके पास अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद परिवार का मुखिया अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नामांकन के समय परिचयदाता बन सकता है जिसके आधार पर उसके परिवार के सदस्यों का नामांकन हो सकता है। यू.आई.डी.ए.आई, मुखिया के साथ संबंध के रूप में कई दस्तावेजों को मान्यता देता है। मान्य दस्तावेजों की सूचि के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
- जहां कहीं निवासी के पास दस्तावेज न हों तो वह नामांकन केंद्र पर उपलब्ध परिचयदाता की मदद ले सकता है। परिचयदाताओं को रजिस्ट्रार विर्निदिष्टक करता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क करें।
संक्षेप में, नामांकन के तीन तरीके हैं:
दस्तावेज़ आधारित
- पहचान एवं पते दोनों के एक-एक वैध प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करके
परिवार के मुखिया (HOF) आधारित
- परिवार के मुखिया (HOF) द्वारा परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते स्थापित करने वाले दस्तावेजों (POR) के आधार पर।
परिचयकर्ता आधारित
- पहचान एवं पते के वैध प्रमाण दस्तावेज के अभाव में सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। परिचयकर्ता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त और वैध आधार धारक होना चाहिए।
- कृपया नामांकन केंद्र पर नामांकन फार्म में अपना वैयक्तिक विवरण भरें। नामांकन प्रक्रिया में आपका फोटो, फिंगर-प्रिंट और आंखों की पुतलियों के निशान भी लिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान स्वयं द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी की समीक्षा कर आप नामांकन के दौरान ही उसमें सुधार भी करवा सकते हैं। नामांकन के दौरान ही कैप्चर की गई जानकारी सहित एक नामांकन नम्बर के साथ पावती पर्ची आपको दे दी जाएगी। नामांकन के 96 घंटों के भीतर, पावती पर्ची सहित नामांकन केंद्र पर जा कर नामांकन डेटा में कोई भी सुधार किया जा सकता है।
- आपको केवल एक बार नामांकन की आवश्यकता है क्योंकि कई बार नामांकन करने से, जब तक कि यूआडीएआई द्वारा ऐसी सलाह न दी गई हो।
- सी.आई.डी.आर. में निवासी का डॉटा पैकेट प्राप्त होने के बाद 60-90 दिन के अंदर आधार पत्र बन जाता है।
नामांकन कहाँ करवाएं
असम और मेघालय को छोड कर देश के सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों में यूआईडीएआई द्वारा नामांकन गतिविधियां की जा रही है। असम और मेघालय में आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की तैयारी के साथ-साथ आधार नामांकन गतिविधियां भी की जा रही हैं।