आधार डेटा का अद्यतीकरण

Registered Mobile Number

Registered mobile number is essential to access Aadhaar Online Services

आप अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित कर सकते हैं जिसे आपने नामांकन के समय या नवीनतम आधार विवरण अद्यतन करने के दौरान घोषित किया था।

यदि आपने आधार के लिए पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है, तो आपको उसे पंजीकृत कराने के लिए आपको उसे पंजीकृत कराने के लिए स्थायी नामांकन केंद्र पर जाना होगा।

विभिन्न सेवाओं जैसे सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं, सब्सिडी लाभ, पेंशन, छात्रवृत्ति, सामाजिक लाभ, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाओं, कराधान सेवाओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि जैसी सेवाओं के लिए आधार को सक्षम करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि सीआईडीआर में संग्रहीत, निवासी का डेटा सटीक और अद्यतन है।

जनसांख्यिकीय डेटा अद्यतन की जरूरत इस कारण हो सकती है:-

  • जीवन घटनाओं में परिवर्तन, जैसे विवाह के कारण नाम और पते में परिवर्तन, निवासियों को उनके बुंनियादी जनसांख्यिकीय विवरण को बदल सकते हैं। नए स्‍थान के लिए पलायन के कारण पता और मोबाइल नम्‍बर भी बदल सकता है। जीवन घटनाओं जैसे रिश्‍तेदार का विवाह, मृत्‍यु आदि के कारण भी निवासी अपने रिश्‍तेदारों के विवरण में परिवर्तन चाहते हैं। इसके अतिरिक्‍त उनके मोबाइल नम्‍बर, ई-मेल पते आदि बदलने के लिए निवासियों के व्‍यक्तिगत‍ कारण भी हो सकते हैं
  • विभिन्‍न सेवा वितरण प्‍लेटफार्मों में बदलाव की घोषणा निवासियों को परिवर्तन अनुरोध और सीआईडीआर आदि में मोबाईल नम्‍बर जोडने की वजह हो सकती है।
  • नामांकन प्रक्रिया के दौरान हो गई त्रुटियों के कारण जिनमें निवासी के जनसांख्यिकीय डेटा को गलत तरीके से संग्रहि‍त किया गया हो। “जन्‍म तिथि‍/आयु” और “लिंग” में परिवर्तन मुख्‍य रूप से नामांकन त्रुटियों के कारण हो सकता है।
  • चूंकि कोई निवासी भारत में कहीं भी नामांकन करवा सकता है, यह संभव है कि “ए” भाषा वक्‍ता निवासी का नामांकन ‘’बी’’ भाषा वक्‍ता ऑपरेटर द्वारा किया गया हो जिसके परिणामस्‍वरूप निवासी की स्‍थानीय नामांकन भाषा “बी” हो। बाद में, हो सकता है कि निवासी नामांकन की स्‍थानीय भाषा को अपनी पसंद की अन्‍य किसी भाषा में बदलना चाहता हो। यदि ऐसा होता है तो आधार पत्र पर छपी सारी जनसांख्यिकीय जानकारी को नई स्‍थानीय भाषा में अद्यतन करने की आवश्‍यकता होगी।
  • यूआईडीएआई नामांकन/अपडेट के समय एकत्र किए गए POI, POA और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता का पता लगा कर निवासियों को उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी को अद्यतन करने और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचित किया जा सकता है।

बॉयोमीट्रिक अद्यतन की जरूरत इस कारण हो सकती है:

  • प्रारंभिक नामांकन के समय उम्र 5 वर्ष से कम होने पर– बच्चों की उम्र 5 साल हो जाने पर उनका पुन: नामांकन किया जाना चाहिए और इस हेतु सभी बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करने की आवश्‍यकता है। इस स्‍तर पर बच्‍चे के लिए एक डी-डुप्‍लीकेशन किया जाएगा। इस अनुरोध को एक नए नामांकन अनुरोध के समान माना जाएगा जबकि मूल आधार नम्‍बर को बनाए रखा जाएगा।
  • नामांकन के समय 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए - निवासी की आयु 15 वर्ष की हो जाने पर अपडेट के लिए सभी बॉयोमीट्रिक्स प्रस्तुत करने की जरूरत है।
  • नामांकन के समय उम्र > 15 वर्ष - निवासियों से प्रत्‍येक 10 वर्ष में उनके बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने की संस्‍तुति‍ की जाती है।
  • दुर्घटना या बीमारी के कारण बायोमेट्रिक अपवाद जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
  • चूंकि आधार प्रमाणीकरण सेवा देशव्यापी है, प्रमाणीकरण विफलता (जहां मान्‍य आधार नम्‍बर के साथ वास्‍तविक निवासी को गलत तरीके से अस्‍वीकार कर दिया जाता है, जो कि नामांकन के समय प्रग्रहण की गई गलत अथवा खराब बायोमीट्रिक गुणवत्‍ता के परिणामस्‍वरुप हो सकती है) के कारण भी निवासी बायोमीट्रिक अद्यतन हेतु अनुरोध कर सकते हैं । तकनीक में सुधार के साथ CIDR में बेहतर गुणवत्‍ता की बॉयोमीट्रिक्स का प्रग्रहण संभव हो सकता है।
  • यूआईडीएआई नामांकन / अद्यतन के दौरान प्रग्रहण की गई बायोमेट्रिक की गुणवत्ता को सत्यापित कर सकती है और एक सीमा तय कर सकती है। उन सभी निवासियों को जिनका बॉयोमीट्रिक तय सीमा से नीचे स्‍तर का है, यूआईडीएआई द्वारा उनके बॉयोमीट्रिक को अद्यतन करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।

आधार ब्‍यौरे जिन्‍हें अद्यतन किया जा सकता है:

यूआईडीएआई अद्यतन प्रकिया हेतु अनेक प्र‍कार के पीओआई (पहचान का प्रमाण) और पीओए (पते का प्रमाण) दस्‍तावेज स्‍वीकार करता है। इन मान्य दस्‍तावेजों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।

अद्यतन की विधियां

 

1. ऑनलाइन माध्यम से

स्वयं सेवा ऑनलाइन विधि जनसांख्यिकीय अद्यतन हेतु उन निवासियों को अवसर प्रदान करती है जहां निवासी सीधे इंटरनेट का उपयोग कर बिना किसी सहायता के पोर्टल पर अद्यतन अनुरोध कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रवेश करने के लिए निवासी का आधार नम्‍बर और रजिस्‍टर्ड मोबाइल नम्‍बर होना आवश्यक हैं। निवासी अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल नम्‍बर पर ओटीपी का उपयोग कर प्रमाणीकृत होता है। अद्यतन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, निवासी को समर्थि‍त POA दस्तावेज की आवश्‍यकता होती है जिन्‍हें बाद में यूआईडीएआई के अद्यतन बैक में एक सत्‍यापनकर्ता अनुरोध किए गए डेटा के विरूद्ध सत्यापित करता है। इस सेवा के उपयोग हेतु निवासी के पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर भी होना चाहिए।

स्वयं सेवा ऑनलाइन जनसांख्यिकीय अद्यतन विधि

2. स्‍वयं नामांकन केंद्र जा कर

इन मोड्स के जरिए निवासी एक स्‍थायी नामांकन केंद्र पर जा कर ऑपरेटर की मदद से जनसांख्‍यि‍कीय/बायोमीट्रिक अद्यतन अनुरोध करते हैं। ऐसे मामले में अनुरोध को स्‍वीकार करते समय ऑपरेटर द्वारा दस्‍तावेजी सबूत एकत्र कर लिए जाते हैं। अद्यतन अनुरोध किए जाने के समय पर सत्‍यापनकर्ता द्वारा दस्‍तावेज़ सत्‍यापन भी किया जाता है। वर्तमान में यूआईडीएआई द्वारा असिस्‍टेड अद्यतन हेतु तीन मोड परिकल्पित किए गए हैं:-

 

a.अद्यतन क्लाइंट स्टैंडर्ड

फील्‍ड्स :सभी बायोमीट्रिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों के साथ ही स्‍थानीय भाषा को अद्यतन किया जा सकता है।

पहचान प्रमाणीकरण : बॉयोमीट्रिक की बैक-एण्‍ड जांच।

 

दस्‍तावेज सत्‍यापन :

  • दस्‍तावेजी सबूत की आवश्‍यकता वाले क्षेत्रों के लिए सत्‍यापन किया जाना।
  • नामांकन/अद्यतन केंद्र में उपस्थित यूआईडीएआई/ रजिस्‍ट्रार द्वारा नियुक्त सत्‍यापनकर्ता द्वारा सत्‍यापन किया जाना।
  • नामांकन प्रक्रिया के दौरान पालन की गई सत्‍यापन प्रक्रिया DDSVP समिति की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए।

 

फार्म भरना और पावती

  • निवासी के अनुरोध पर ऑपरेटर द्वारा अद्यतन ग्राहक पर किया गया। हैण्‍डलैस वर्तनी, भाषा मुद्दे, लिप्‍यांतरण आदि। प्रत्‍येक अद्यतन अनुरोध हेतु ऑपरेटर हस्‍ताक्षरित बायोमीट्रिक प्रदान करेगा।

निवासी एक पावती अद्यतन अनुरोध संख्‍या सहित, जिसे ट्रेक किया जा सकता है, प्राप्‍त करेगा।

फार्म भरना और एक पावती अद्यतन अनुरोध संख्या सहित प्राप्ति के प्रणाली

b.अद्यतन क्लाइंट लाइट (यूसीएल)

फील्‍ड्स : सभी जनसांख्यिकीय क्षेत्र और फोटो के साथ-साथ स्‍थानीय भाषा को भी अद्यतन किया जा सकता है।

रजिस्‍ट्रार/एयूए : सभी रजिस्‍ट्रार और केयूए

पहचान प्रमाणीकरण : निवासी का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण

दस्‍तावेज सत्‍यापन

  • दस्‍तावेज सबूत की आवश्‍यकता वाले क्षेत्रों का सत्‍यापन किया।
  • नामांकन/अद्यतन केंद्र में उ‍पस्थित यूआईडीएआई द्वारा, नियुक्त सत्‍यापनकर्ता/रजिस्‍ट्रार द्वारा सत्‍यापित किया।
  • नामांकन प्रक्रिया के दौरान पालन की गई सत्‍यापन प्रक्रिया डीडीएसवीपी समिति की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए।

 

फार्म भरना और पावती

  • निवासी के अनुरोध पर ऑपरेटर द्वारा क्‍लाइंट पर अद्यतन किया गया। निवासी को अद्यतन अनुरोध नम्‍बर (यूआरएन) सहित पावती प्रदान की जाएगी, जिसे ट्रेक किया जा सकता है। प्रत्‍येक अद्यतन अनुरोध हेतु ऑपरेटर हस्‍ता‍क्षरित बायोमीट्रिक प्रदान करेगा।

c.AUA प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्‍स के माध्यम से अद्यतन

इस मोड का उपयोग चयनित रजिस्‍ट्रार, जो AUAs भी बनेगा, द्वारा किया जाएगा। यूआईडीएआई अद्यतन हेतु एप्‍लीकेशन/APIs उपलब्‍ध करवा सकती है। इस तरह के अद्यतन के लिए चुना गया रजिस्‍ट्रार विशेष जनसांख्यिकीय क्षेत्र का एकत्र/सृजन/संग्रह और/अथवा प्रबंधन रजिस्‍ट्रार होगा और इस प्रकार के डेटा का संरक्षक है।

फील्‍ड्स : जनसांख्यिकीय फील्‍ड्स

पहचान प्रमाणीकरण : AUA उपकरण पर निवासी का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण; यदि अपेक्षित हो तो यूआईडीएआई द्वारा अन्‍य /अतिरिक्‍त प्रमाणन कारकों के प्रयोग हेतु निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मोबाइल ओटीपी; इस मोड से अद्यतन अनुरोध स्‍वीकारने हेतु।

ऑपरेटर प्रत्‍येक अद्यतन अनुरोध हेतु हस्‍ताक्षरित बायोमीट्रिक प्रदान करेगा। तद्नुसार उनके पास अवश्‍य ही आधार होगा। उपयोग किए गए उपकरणों हेतु यूआईडीएआई के प्रमाणीकरण मानक लागू होंगे।

दस्‍तावेज सत्‍यापन: रजिस्‍ट्रार की सत्‍यापन प्रक्रिया और‍ निवासी प्रमाणीकरण के आधार पर यूआईडीएआई अद्यतन को स्‍वीकार किया जाएगा । ऑडिट प्रयोजन के लिए इलैक्‍ट्रानिक/स्‍कैन दस्‍तावेजों की प्रतियां ऑनलाइन एकत्र की जा सकती हैं । ये दस्‍तावेज प्रतियां संग्रहित की जा सकती है और प्रत्‍येक निवासी के अनुरोध के साथ प्राप्‍त अथवा अद्यतन अनुरोध नम्‍बर, दिनांक और समय के विरुद्ध समूहों में, रजिस्‍ट्रार द्वारा उपलब्‍ध करवाई जा सकती है।

 

फार्म भरना और पावती

  • बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा के साथ डिवाइस, जैसे माइक्रो एटीएम, पर रजिस्‍ट्रार के ऑपरेटर (कर्मचारी/आउटसोर्स) द्वारा किया गया। निवासी को ट्रैक योग्‍य अद्यतन अनुरोध नम्‍बर (यूआरएन) सहित पावती रसीद प्रदान की जाएगी। पावती, अनुरोध के आधार पर, मुद्रित रसीद और/अथवा एसएमएस/ई-मेल पर हो सकती है। उदाहरणार्थ, मोबाइल नम्‍बर अद्यतन हेतु पावती दिए हुए मोबाइल नम्‍बर पर एसएमएस के द्वारा हो सकती है। एपीआई के पास इलैक्‍ट्रॉनिक के साथ-साथ मुद्रित रसीद सृजन हेतु कार्यक्षमता होगी। रजिस्‍ट्रार यदि चाहे तो, अद्यतन अनुरोध प्राप्‍त होने की समाप्‍ति पर मुद्रित रसीद उपलब्‍ध करवा सकते हैं।