शिकयतों का सुधार
यूआईडीएआई मुख्यालय में शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त होती हैं: -
यूआईडीएआई संपर्क केंद्र के माध्यम से
आधार नामांकन, अपडेशन और अन्य सेवाओं से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों को निपटाने के लिए यूआईडीएआई ने एक संपर्क केंद्र स्थापित किया है। नामांकन केंद्र में, नामांकन ऑपरेटर नामांकन प्रक्रिया के बाद निवासी को एक प्रिंटेड स्वीकृति पर्ची देता है जिसमें ईआईडी (नामांकन संख्या) होता है। निवासी ईआईडी का प्रयोग करके निम्नलिखित चैनलों पर यूआईडीएआई संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकता है।
संपर्क केंद्र विवरण
निवासी पोर्टल - शिकायत दर्ज करें
डाक द्वारा
यूआईडीएआई मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्ट/हार्डकॉपी के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की जांच की जाती है और फिर सहायक महानिदेशक, जो यूआईडीएआई में लोक शिकायत अधिकारी हैं, के अनुमोदन के बाद मुख्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित विभाग को हार्डकॉपी में भेज दिया जाता है। शिकायतकर्ता को सीधे शिकायत सेल, यूआईडीएआई, मुख्यालय को सूचना के तहत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित विभाग शिकायत का निपटारा करता है। अंतरिम जवाब, यदि आवश्यक हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित अनुभाग द्वारा मुख्यालय में दिया जाता है।
भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें
यूआईडीएआई में pgportal.gov.in के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं। पीजीपोर्टल के भीतर निम्नलिखित मोड हैं :
- डीपीजी (सार्वजनिक शिकायतों का निदेशालय),
- डीएआरपीजी (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)
- अभिभावक संगठन,
- प्रत्यक्ष प्राप्तियां,
- राष्ट्रपति सचिवालय,
- पेंशन,
- मंत्री का कार्यालय,
- प्रधानमंत्री का कार्यालय
शिकायतों की जांच की जाती है और फिर सहायक महानिदेशक, जो यूआईडीएआई में लोक शिकायत अधिकारी है, के अनुमोदन के बाद मुख्यालय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित विभाग शिकायत का निपटारा ऑनलाइन करता है। अंतरिम जवाब, यदि आवश्यक हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित अनुभाग द्वारा मुख्यालय में दिया जाता है।
ईमेल के माध्यम से
कई बार, यूआईडीएआई अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है। इन ई-मेलों की जांच की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ मुख्याीलय में संबंधित विभाग को भेजा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ मुख्याजलय का संबंधित अनुभाग शिकायतकर्ता को ई-मेल पर जवाब देकर शिकायत का निपटारा करता है और इसकी सूचना शिकायत कक्ष को प्रेषित करता है।