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दस्तावेज़ स्कैनिंग के लिए यूआईडीएआई के दिशा-निर्देश क्या हैं?

ऑपरेटर नामांकन के प्रकार के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक मूल दस्तावेज को स्कैन करेगा:

  • नामांकन प्रपत्र-प्रत्येक नामांकन के लिए
  • पीओआई,पीओए-दस्तावेज़ आधारित नामांकन के लिए
  • जन्म तिथि दस्तावेज़- सत्यापित जन्म तिथि के लिए
  • पीओआर- पारिवारिक मुखिया आधारित नामंकन के लिए
  • पावती अथवा सहमति- ऑपरेटर और निवासी के हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक नामांकन के लिए
  • उन मामलों में जहाँ मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, प्रतियां साक्ष्यांकित / एक सार्वजनिक नोटरी / राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणितस्वीकार किया जाएगा
  • दस्तावेजों को एक अनुक्रम में स्कैन किया जाए और स्कैन किए गए सभी दस्तावेज मानक आकार (A4) के हों
  • सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ के वांछित अंश (आधार नामांकन के दौरान दर्ज किया गया डेटा) स्कैन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और दस्तावेज़ के पृष्ठ अधिव्याप्त नहीं हैं
  • स्कैन किए गए प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने योग्य और धूल और खरोंच के कारण किसी भी निशान के बिना होना चाहिए। जहां आवश्यक हो पिछले स्कैन निकालें और दस्तावेज़ पुनः स्कैन करें।
  • एक बार दस्तावेज़ के सभी पृष्ठ स्कैन किए जाने पर, ऑपरेटर कुल पृष्ठों को देखें और जाँच करें और पुष्टि करें कि सभी पृष्ठों को स्कैन किया गया है।
  • सभी मूल दस्तावेज और नामांकन फार्म निवासी को वापस सौंप दें। सहमति सह पावती भी निवासी के हवाले कर दें।