सत्यापनकर्ता कौन है?

निवासी के आधार के लिए नामांकन कराने नामांकन केंद्र आने पर, निवासी द्वारा प्रदान किये गए दस्तावेज़ों से जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज किया जाएगा। निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अधिप्रमाणन, दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किये जाते हैं। इस तरह के अधिकारियों को सत्यापनकर्ता कहा जाता है। नामांकन केन्द्र पर मौजूद सत्यापनकर्ता निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की निवासी द्वारा भरे गये नामांकन प्रपत्र के साथ निवासी से पुष्टि करेगा। पंजीयकों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जो इस तरह की सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ अच्छी तरह परिचित हैं, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उनकी सेवाएं उपयोग की जानी चाहिए, ऐसे किसी ममले में जहाँ वे सेवारत अधिकारियों को स्पेयर करने में असमर्थ हैं।

  • किसी भी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी(सशस्त्र बलों और सीपीएमएफ सहित) और बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ग्रुप 'सी' के पद से नीचे / क्लास III दोनों से कर्मचारियों को सत्यापनकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की सरकार से अनुमति है। बड़े शहरों और महानगरों, जहाँ रजिस्ट्रार ऐसे सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है, जैसे क्षेत्रों में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन के साथ सेवाओं की एक आउटसोर्स विक्रेता से सत्यापनकर्ता प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।
  • नामांकन केंद्र में सत्यापनकर्ता नामांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त एक ही विक्रेता से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रार को सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में डालने से पहले सत्यापनकर्ता को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। रजिस्ट्रार एक केंद्र में एक से अधिक सत्यापनकर्ता यदि और जहां आवश्यक हो नियुक्त कर सकता है। नामांकन के प्रारंभ होने से पहले सभी सत्यापनकर्ताओं की सूची, पद, रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए और सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साझा की जानी चाहिए।