क्या उचित दस्तावेज़ के बिना व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन की अनुमति दी जा सकती है?
आधार नामांकन एक दस्तावेज़ आधारित प्रक्रिया है जहां आवेदक को नामांकन के समय पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) जमा करना होता है। आधार में आवेदक की जन्मतिथि को 'सत्यापित' के रूप में दर्ज करने के लिए, जन्मतिथि को साबित करने के लिए दस्तावेज (पीडीबी) जमा करना होगा।
यदि किसी आवेदक के पास वैध POI और/या POA दस्तावेज़ नहीं है, तो वह आवेदक और HOF के विवरण वाले रिश्ते का प्रमाण (POR) दस्तावेज़ जमा करके HOF मोड के तहत आधार के लिए नामांकन कर सकता है। एचओएफ नामांकन के मामले में एचओएफ के आधार में पता आवेदक के पते के रूप में दर्ज किया जाएगा। यदि पीडीबी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो जन्मतिथि को घोषित या अनुमानित के रूप में दर्ज किया जा सकता है।