परिचयकर्ता के दायित्व क्या हैं?

  • रजिस्ट्रार द्वारा परिचयकर्ता की क्षेत्र-वार (जिला/ राज्य में जो प्रचार काम करने के लिए अधिकृत है) पहचान किये जाने पर, वे परिचयकर्ता को सूचित करेंगे।
  • आधार कार्यक्रम के साथ परिचित होने और प्रचार जिम्मेदारियों और दायित्वों को समझने के लिए उन्हें रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई द्वारा आयोजित आधार जागरूकता कार्यशाला में भाग लेना चाहिए।
  • यदि पहचान किया गया परिचयकर्ता, एक परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, तब उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के प्रयोजन के लिए परिचयकर्ता होने के नाते इसका एक लिखित सहमति पत्र देना होगा और यूआईडीएआई और रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
  • क्षेत्र में निवासियों का परिचय शुरू करने से पहले परिचयकर्ता को नामांकित होना तथा उसे आधार नंबर प्राप्त होना और सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
  • उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्ट्रार ने उन्हें यूआईडीएआई में पंजीकृत और एक परिचयकर्ता के रूप में सक्रिय किया है।
  • परिचयकर्ता को नामांकन कार्यक्रम, नामांकन केंद्र स्थानों और उनके अधिकृत क्षेत्र में नामांकन केंद्र के संचालन घंटों से अधिसूचित होना होगा।
  • परिचयकर्ता सुनिश्चित करें कि उनके संपर्क के विवरण सही ढंग से नामांकन केंद्र में प्रदर्शित किये जा रहे हैं। प्रदर्शन न होने /गलत विवरण के मामले में नामांकन केंद्र सुपरवाइजर को प्रदर्शन/ विवरण ठीक करने के लिए कहना चाहिए।
  • परिचयकर्ता को निवासियों के लिए आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिए।
  • परिचयकर्ता को शुद्धता और पूर्णता के लिए नामांकन प्रपत्र पर निवासी के नाम और पते की जाँच करना होगा। परिचयकर्ता नामांकन फार्म पर गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर/थंबप्रिंट देने से पहले अपने विवरण की जाँच कर लें।
  • परिचयकर्ता को ईसी के काम के घंटे के दौरान निवासियों की पुष्टि के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। यदि किसी मामले में वे परिचालन घंटों के दौरान उपलब्ध नहीं हैं, तब वे दिन के अंत में नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं और उनके समर्थन के लिए लंबित निवासियों की सूची की जाँच कर सकते हैं।
  • परिचयकर्ता को ध्यान से निवासी का नाम और पता के विवरणों की जाँच करनी चाहिए और तब अपने अनुमोदन/अस्वीकृति प्रदान करने चाहिए।
  • परिचयकर्ता को एक निवासी का नामांकन पृष्ठांकित करने हेतु आधार क्लांइंट में अपना बायोमेट्रिक देना होगा।
  • जहां भी मुद्रित सहमति की अपेक्षा हो वहां परिचयकर्ता को नामांकन सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर करने होगें/अंगुठे का निशान देना होगा।
  • परिचयकर्ता निवासी की पहचान करते, समय उसकी पहचान और पते की पुष्टि करते हैं।
  • परिचयकर्ता को केवल उन निवासियों, जिनके पास पहचान या पते का दस्तावेजी सबूत नहीं है, की पहचान करनी चाहिए।
  • परिचयकर्ता, उसके पास आने वाले हर व्यक्ति का परिचय करने के लिए बाध्य नहीं है।
  • परिचयकर्ता, निवासियों की पहचान करने के लिए फीस चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि, रजिस्ट्रार उन्हें इस काम के लिए मानदेय दे सकते हैं।