परिचयकर्ता के क्या दायित्वा होते हैं?

  • परिचयकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति (जीवित या मृत) के नामांकन के समय पर प्रतिरूपित या छद्मवेश में नहीं होना चाहिए।
  • परिचयकर्ता किसी आधार धारक को जानबूझ कर उनके जनसांख्यिकीय सूचना बदल कर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान लेने के लिए मदद या झूठी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी छद्मवेश नहीं रखना चाहिए।
  • दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर परिचयकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।