पैन को आधार के साथ किस प्रकार लिंक कर सकता हूँ?

आप आधार को पैन के साथ निम्न प्रक्रिया द्वारा लिंक कर सकते हैं:

क) इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल - https://incometaxindiaefiling.gov.in/

ख) इस पर स्वयं को रजिस्टर करें (यदि न किया हो)। आपका पैन (परमानेंट अकाउंट नम्बर) ही आपकी यूज़र आईडी होगी।

ग) यूज़र आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि से लॉगिन करें।

घ) एक पॉप अप विंडो सामने आएगा, आपको आधार और पैन लिंक करने को कहेगा। ऐसा न होने पर ‘प्रोफाईल सेटिंग’ पर जाएँ और मेनू बार में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

ङ) पैन के विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग आदि विवरण यहाँ पहले से उल्लिखित होगा।

च) स्क्रीन पर पैन के विवरण का अपने आधार के विवरण के साथ सत्यापन करें। कृपया ध्यान दें कि यहाँ कोई असमानता न हो, ऐसा होने पर आपको किसी एक दस्तावेज़ में इसे सही कराना होगा।

छ) विवरण समान होने पर अपनी आधार संख्या दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।

ज) एक पॉप अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।

झ) आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विज़िट कर सकते हैं।