क्या निवासी का डेटा आधार डेटा बेस से परिशोधित किया जा सकता है?

चूँकि यह सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, इसमें एक बार आधार प्राप्त कर लेने पर निवासी का डेटा, डेटा बेस से हटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह डेटा इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि यह निवासी की अद्वितीयता के संस्थापन में डेटा बेस में मौजूद रिकॉर्ड में किसी भी अन्य प्रवेशी के डी-डुप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होता है। केवल इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आधार जारी किया जाता है।