एनआरआई के बच्चों के लिए आधार नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

कृपया नीचे देखें:

बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है:

माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक को बच्चे की ओर से प्रमाणित करना होगा और नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके नाबालिग के नामांकन के लिए सहमति भी देनी होगी।
यदि बच्चा एनआरआई है - पहचान के प्रमाण (पीओआई) के रूप में बच्चे का वैध भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है।
यदि बच्चा भारतीय निवासी है (एनआरआई नहीं) - रिश्ते का कोई वैध प्रमाण दस्तावेज (देखें: https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf) जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के आधार के साथ /अभिभावक, का उपयोग नामांकन के लिए किया जा सकता है।
बच्चे की उम्र 5 से 18 साल के बीच है:

माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक को नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके नाबालिग के नामांकन के लिए सहमति देनी होगी।
यदि नाबालिग एनआरआई है - तो पहचान के प्रमाण (पीओआई) के रूप में बच्चे का वैध भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है।
यदि नाबालिग भारतीय निवासी है (एनआरआई नहीं) -
नाबालिग के नाम पर कोई दस्तावेज़ नहीं: रिश्ते का कोई वैध प्रमाण दस्तावेज़ (संदर्भ: https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf) जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग परिवार के मुखिया के तहत नामांकन के लिए किया जा सकता है।
नाबालिग के पास एक दस्तावेज़ है: नामांकन के लिए बच्चे के नाम पर वैध पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़ (जैसे स्कूल आईडी कार्ड) का उपयोग करें (देखें: https://uidai.gov.in/images/commdoc /valid_documents_list.pdf)।"