आधार और पैन में मेरा नाम अलग-अलग है, जिससे दोनों लिंक नहीं किए जा रहे हैं। क्या करना होगा?

आधार और पैन को लिंक करने करने के लिए, आदर्श रूप में आपका जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि) दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए।

करदाता द्वारा दिए गए आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली असमानता होने पर, पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। करदाता को सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में लिंग और जन्म तिथि एक समान हैं।

ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिलकुल अलग हो, तब लिंक करना संभव नहीं होगा और करदाता को या तो आधार या पैन डेटा बेस में अपना नाम बदलवाना होगा।

नोट:

पैन में सूचना अद्यतन कराने से सम्बन्धित सवालों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं: https://www.utiitsl.com.

आधार में सूचना अद्यतन कराने से सम्बन्धित जानकारी के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं: www.uidai.gov.in.

यदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है, तब आपसे अनुरोध है कि इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर विज़िट करें या आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें।