पैन और आधार में मेरा नाम अलग-अलग है। यह मुझे दोनों को लिंक करने की अनुमति नहीं दे रहा है। क्या करूं?

आधार को पैन से लिंक करने के लिए, आदर्श रूप से आपका जनसांख्यिकीय विवरण (यानी नाम, लिंग और जन्म तिथि) दोनों दस्तावेजों में मेल खाना चाहिए।

आधार में वास्तविक डेटा की तुलना में करदाता द्वारा प्रदान किए गए आधार नाम में किसी भी मामूली विसंगति के मामले में, आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैन और आधार में जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल समान हैं।

ऐसे दुर्लभ मामले में जहां आधार नाम पैन में नाम से पूरी तरह से अलग है, तो लिंकिंग विफल हो जाएगी और करदाता को आधार या पैन डेटाबेस में नाम बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

टिप्पणी:
पैन डेटा अपडेट से संबंधित प्रश्नों के लिए आप यहां जा सकते हैं: https://www.utiitsl.com

आधार अपडेट संबंधी जानकारी के लिए आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जा सकते हैं

यदि लिंकिंग की समस्या अभी भी बनी रहती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें।