क्या भारत में पैन के लिए आवेदन करने पर आधार के लिए नामांकन कराना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तब एनआरआई के लिए क्या प्रक्रिया है ?

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 139एए , जो कि फाईनेंस एक्ट,2017 द्वारा पुनःस्थापित किया गया, के तहत आय की वापसी के लिए दाखिल करने और परमानेंट अकाउंट नंबर के आवंटन के लिए आवेदन करते समय आधार /आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी का हवाला देना अनिवार्य हो गया है जो कि 1 जुलाई, 2017 से लागू है।

आधार अथवा नामांकन आईडी का हवाला देने की अनिवार्यता केवल उसी व्यक्ति पर लागू होती है, जो आधार संख्या पाने का पात्र है।

आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम,2016 के अनुसार केवल यहाँ का निवासी व्यक्ति ही आधार पाने हक़दार है। उक्त अधिनियम के अनुसार निवासी होने का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसने भारत में बारह महीनों में एक अवधि अथवा समयावधियों जिनका योग एक सौ बयासी दिन या अधिक हो तक नामांकन की तिथि से पहले तात्कालिक निवास किया है।