क्या राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि को दस्तावेज़ में सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों के लिए पहचान/पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि उनके पास अलग-अलग पीओआई या पीओए दस्तावेज़ नहीं हैं?
हाँ। पारिवारिक पात्रता दस्तावेज़ को परिवार के सदस्यों के नामांकन के लिए पहचान/पते के प्रमाण के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों की तस्वीर दस्तावेज़ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।