नाम अपडेट के लिए मेरा अनुरोध सीमा पार होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, मैं अपना नाम कैसे अपडेट कर सकता हूं?
आपको सहायक दस्तासवेजों सूची के लिए कृपया यहाँ पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अनुसार कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके दो बार नाम अपडेट करने की अनुमति है।
यदि आपको नाम में और अपडेट की आवश्यकता है तो आपको नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होगी और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. फोटोग्राफ (प्रथम/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक डिक्री/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र/विवाह प्रमाणपत्र के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक पीओआई दस्तावेज़ के साथ 'नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना' के साथ निकटतम केंद्र में नामांकन करें।
2. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए. पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नाम अपडेट की अपवाद प्रक्रिया के लिए अनुरोध करें।
3. मेल भेजते समय कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें जैसे कि नवीनतम नामांकन की ईआईडी पर्ची, नाम परिवर्तन की गजट अधिसूचना, साथ ही फोटो के साथ पुराने नाम का कोई भी सहायक पीओआई दस्तावेज (पहले / पूरे नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक का फरमान / गोद लेने का प्रमाण पत्र / विवाह प्रमाण पत्र।
4. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - यहाँ क्लिक करें