यूआईडीएआई के दस्तावेज़ स्कैनिंग दिशानिर्देश क्या हैं?
ऑपरेटर नामांकन के प्रकार के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक दस्तावेज़ के मूल को स्कैन करेगा:
नामांकन प्रपत्र - प्रत्येक नामांकन के लिए
पीओआई, पीओए - दस्तावेज़ आधारित नामांकन के लिए
जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज़ - सत्यापित जन्मतिथि के लिए
पीओआर - परिवार आधारित नामांकन के मुखिया के लिए
पावती सह सहमति - ऑपरेटर और आवेदक के हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक नामांकन के लिए
दस्तावेज़ों को एक क्रम में स्कैन किया जाता है और सभी दस्तावेज़ स्कैन मानक आकार (A4) के होते हैं।
सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ के वांछित हिस्से (आधार नामांकन के दौरान दर्ज किया गया डेटा) स्कैन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और दस्तावेज़ के पृष्ठ ओवरलैप नहीं हैं।
प्रत्येक स्कैन किया गया पृष्ठ सुपाठ्य होना चाहिए और धूल और खरोंच के कारण कोई निशान नहीं होना चाहिए। पिछला स्कैन हटाएँ और जहाँ आवश्यक हो, दस्तावेज़ को पुनः स्कैन करें।
एक बार सभी दस्तावेज़ पृष्ठ स्कैन हो जाने पर, ऑपरेटर कुल संख्या देख और जांच सकता है। स्कैन किए गए पृष्ठों की संख्या और पुष्टि करें कि सभी पृष्ठ स्कैन किए गए हैं।
आवेदक को सभी मूल दस्तावेज और नामांकन फॉर्म लौटा दें, साथ ही आवेदक को पावती सह सहमति भी सौंप दें।
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