मैं एक एनआरआई हूं और मेरे पास आधार है। क्या मेरे आधार और पासपोर्ट के आधार पर मेरे जीवनसाथी का नामांकन किया जा सकता है?

यदि पति या पत्नी एनआरआई है - पहचान के प्रमाण (पीओआई) के रूप में आवेदक का वैध भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है।
यदि पति या पत्नी एक भारतीय निवासी है (एनआरआई नहीं) - आपके पासपोर्ट (आपके पति या पत्नी का नाम) सहित रिश्ते का कोई वैध प्रमाण दस्तावेज़ (देखें: https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf) परिवार के मुखिया (HoF) के तहत नामांकन के लिए उपयोग किया जाता है।