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आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न
नहीं, निवासी विदेशी नागरिकों को जारी किया गया आधार निम्नलिखित तक वैध रहेगा:
1. वीज़ा/पासपोर्ट की वैधता.
2. ओसीआई कार्ड धारक और नेपाल और भूटान के नागरिकों के मामले में वैधता नामांकन की तारीख से 10 वर्ष होगी।
हाँ। आप अपना आधार डाउनलोड करने और प्रिंटआउट प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा संचालित किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ASK पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। यह सेवा बैंकों, डाकघरों, बीएसएनएल, केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में आधार नामांकन केंद्र पर भी उपलब्ध है।
हां, नामांकन/अद्यतन अनुरोध सत्यापन के लिए अन्य अधिकारियों (राज्य) के पास जा सकता है।
नामांकन चाहने वाले निवासी विदेशी नागरिक को नामित आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित नामांकन फॉर्म में अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
आवासीय स्थिति: (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में निवास किया हो)
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी: (नाम, जन्म तिथि, लिंग, भारतीय पता और ईमेल)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी: (मोबाइल नंबर)
बायोमेट्रिक जानकारी: (फोटो, फिंगर प्रिंट और दोनों आईरिस)
प्रस्तुत दस्तावेज़ों का प्रकार: [वैध विदेशी पासपोर्ट और वैध भारतीय वीज़ा/वैध ओसीआई कार्ड/मान्य एलटीवी पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में अनिवार्य है] (नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। यदि पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो) निम्नलिखित दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
(1) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (2) 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
और वैध सहायक दस्तावेजों की सूची में निर्दिष्ट पते का प्रमाण (पीओए)।
नामांकन के माध्यम से जमा किए गए विवरण की पुष्टि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है।
हां, निवासी विदेशी नागरिक जो नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे थे, वे जनसांख्यिकीय विवरण (वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित) और बायोमेट्रिक्स विवरण जमा करके आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं। निवासी विदेशी नागरिक को नामांकन के लिए अपेक्षित फॉर्म में आवेदन करना होगा। नामांकन और अद्यतन फॉर्म
नामांकन और अद्यतन के लिए वैध सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के पास यह तय करने का विकल्प होता है कि आधार में कौन सा पता दर्ज किया जाए जिसके लिए वैध पीओए दस्तावेज़ उपलब्ध है। आधार पत्र आधार में पंजीकृत पते पर वितरित किया जाएगा।
हाँ। नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित पते पर छोटे फ़ील्ड जोड़ने की अनुमति है, जब तक कि ये परिवर्धन/संशोधन पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित आधार पते में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आवश्यक परिवर्तन पर्याप्त हैं और आधार पता बदल जाता है, तो सही पते वाला दस्तावेज़ पीओए के रूप में प्रदान किया जाएगा।
हाँ। पारिवारिक पात्रता दस्तावेज़ को परिवार के सदस्यों के नामांकन के लिए पहचान/पते के प्रमाण के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों की तस्वीर दस्तावेज़ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:
1. आधार के लिए नामांकन के लिए पात्रता (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में निवास, एनआरआई के लिए लागू नहीं)।
2. सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई जानकारी सही है और वैध दस्तावेज़ द्वारा समर्थित है।
3. नामांकन के लिए वैध सहायक दस्तावेज पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी (सत्यापित जन्मतिथि के मामले में) मूल रूप में प्रस्तुत करें।
01-10-2023 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चे के लिए पीडीबी/पीओआर के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
4. निर्दिष्ट नामांकन फॉर्म भरें और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ ऑपरेटर को जमा करें। नामांकन और अपडेट फॉर्म से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. सुनिश्चित करें कि पावती पर्ची पर हस्ताक्षर करने से पहले आपका जनसांख्यिकीय डेटा (नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि) अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में नामांकन फॉर्म के अनुसार सही ढंग से दर्ज किया गया है। आप नामांकन पूरा करने से पहले ऑपरेटर से डेटा में सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
आधार निर्माण में विभिन्न गुणवत्ता जांच शामिल हैं। इसलिए, ऐसी संभावना है कि आपका आधार अनुरोध गुणवत्ता या किसी अन्य तकनीकी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है। यदि आपको एसएमएस प्राप्त हुआ है कि आपका आधार अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो खुद को फिर से नामांकित करने की अनुशंसा की जाती है
ऐसी संभावना है कि आपका आधार बन गया है लेकिन आपको डाक से आधार पत्र नहीं मिला है। इस मामले में, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने सभी ईआईडी के लिए, "नामांकन और अद्यतन स्थिति जांचें" या https://myaadhaar.uidai.gov.in/CheckAadhaarStatus पर क्लिक करके या निकटतम आधार नामांकन पर जाकर अपने आधार की स्थिति की जांच करवा लें। केंद्र।
यदि आपका आधार पहले ही जेनरेट हो चुका है तो आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/genricDownloadAadhaar पर जाकर eAadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।
हां, ऑनलाइन डाउनलोड किए गए ई-आधार पत्र की वैधता मूल के समान ही है।
नहीं, निवासी भारतीय के आधार नामांकन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है (एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए ईमेल अनिवार्य है)।
लेकिन हमेशा एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करने की सिफारिश की जाती है ताकि आप अपने आधार आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकें और ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार पर आधारित कई सेवाएं प्राप्त कर सकें।
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
हां, बुक की गई अपॉइंटमेंट रद्द करने पर रिफंड की प्रक्रिया की जाएगी। रिफंड की प्रक्रिया के बाद, राशि आमतौर पर 7-21 दिनों में उपयोगकर्ता के खाते में वापस जमा हो जाती है। यदि यूआईडीएआई एएसके पर बुक की गई सेवा का लाभ नहीं उठाया जाता है तो व्यक्ति/आधार संख्या धारक को अपॉइंटमेंट को फिर से निर्धारित करने की सलाह दी जाती है।
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
आप अपना आधार खुद myAadhaar पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत नहीं है या आप ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप आधार नामांकन केंद्र पर 30/- रुपये के शुल्क पर उपलब्ध आधार डाउनलोड और रंगीन प्रिंट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार धारक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से भी आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
नामांकन के लिए पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए), रिश्ते का प्रमाण (पीओआर) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) के समर्थन में लागू दस्तावेज आवश्यक हैं।
सहायक दस्तावेजों की वैध सूची सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आपको नामांकन संस्था द्वारा लगाए गए आधार नामांकन केंद्र जाना होगा। https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर क्लिक कर के आप निकटतम नामांकन केंद्र खोज सकते हैं।
आपको नामांकन केंद्र में उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसके साथ पहचान प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ आइडेंटिटी, पीओआई) एवं पता प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ एड्रेस, पीओए) के लिए सहायक दस्तावेज लगाने होंगे। सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
हां, आप आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं, भले ही एक या सभी उंगलियां/आइरिस गायब हों। आधार सॉफ्टवेयर में ऐसे अपवादों को संभालने के प्रावधान हैं। अपवाद की पहचान के लिए गायब उंगलियों/आंखों की पुतली की तस्वीर का उपयोग किया जाएगा और विशिष्टता निर्धारित करने के लिए मार्कर होंगे। कृपया ऑपरेटर से पर्यवेक्षक प्रमाणीकरण के साथ अपवाद प्रक्रिया के अनुसार नामांकन करने का अनुरोध करें।
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल [एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य])
माता/पिता/कानूनी अभिभावक का विवरण (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में)
और
बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, 10 अंगुलियों के निशान, दोनों आईरिस)
नहीं, आधार नामांकन पूरी तरह से निःशुल्क है इसलिए आपको नामांकन केंद्र पर कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
आधार में एक समावेशी दृष्टिकोण है और इसकी नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाएं विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हैं। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 का विनियम 6 बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासियों के नामांकन का प्रावधान करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है:
1. नामांकन चाहने वाले ऐसे व्यक्ति जो चोट, विकृति, उंगलियों/हाथों के विच्छेदन या किसी अन्य प्रासंगिक कारण के कारण उंगलियों के निशान प्रदान करने में असमर्थ हैं, ऐसे निवासियों के केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे।
2. नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए जो इन विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, प्राधिकरण नामांकन और अद्यतन सॉफ़्टवेयर में ऐसे अपवादों से निपटने के लिए प्रदान करेगा, और ऐसा नामांकन निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा.
आप निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश भी देख सकते हैं -
https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf"
हां, आपको आधार नामांकन के लिए सहायक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी होंगी। नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा।
आधार नामांकन के लिए आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। जिसे निम्नलिखित मानदंडों द्वारा पाया जा सकता है:
क. सभी नामांकन (18+ सहित) और अद्यतन
ख. सभी नामांकन (18+ को छोड़कर) और अद्यतन
ग. केवल बच्चों का नामांकन एवं मोबाइल अपडेट
घ. केवल बच्चों का नामांकन
आधार नामांकन केंद्रों के नेविगेशन और पते के साथ विस्तृत सूची भुवन पोर्टल: भुवन आधार पोर्टल पर उपलब्ध है।
आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर या डाकिये के माध्यम से आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए किसी दस्तावेज़ या पुराने मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन मोड के माध्यम से मोबाइल अपडेट की अनुमति नहीं है।
आधार में जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है: कृपया यहाँ क्लिक करें
दस्तावेजों की सूची नामांकन केंद्र पर भी प्रदर्शित की जाती है।
हां, आधार में अपडेट के लिए शुल्क लागू है। शुल्क विवरण के लिए कृपया https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Enrolment__and__Update__-__Hindi.pdf पर जाएं।
अद्यतन सेवाओं के लिए लागू शुल्क नामांकन केंद्र और जारी पावती पर्ची के नीचे प्रदर्शित किया जाता है।
नहीं, अपडेट के बाद आपका आधार नंबर हमेशा वही रहेगा।
आम तौर पर 90% अद्यतन अनुरोध 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है।
यह केवल जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और रिश्ते के प्रमाण दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य है।
जानकारी जमा करना आधार डेटा के अपडेट की गारंटी नहीं देता है। सबमिट किए गए अपडेट अनुरोध यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन और सत्यापन के अधीन हैं और सत्यापन के बाद केवल अपडेट अनुरोध संसाधित (स्वीकृत/अस्वीकृत) किया जाता है।
हां, निवासी विदेशी नागरिकों के लिए एचओएफ आधारित पते के अद्यतन के तहत आवेदक (माता, पिता, पति/पत्नी, वार्ड/बच्चा, कानूनी अभिभावक, भाई-बहन) के साथ संबंध के लिए पते को अद्यतन किया जा सकता है।
यदि आधार धारक की आयु 18 वर्ष से कम है तो एचओएफ आधारित पता अद्यतन के लिए माता, पिता और कानूनी अभिभावक का संबंध लागू होगा।
हां, विदेशी नागरिक निर्धारित आधार नामांकन केंद्र पर वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार में अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
वैध सहायक दस्तावेज़ों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेज़ की सूची
हां, आप आधार में अपना बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट/आईरिस/फोटोग्राफ) अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए, आपको निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा।
आधार की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर को केवल अपने आधार से लिंक करें क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए किया जाता है
नहीं, आप आधार में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स विवरण के अपडेट के लिए किसी भी आधार नामांकन/अद्यतन केंद्र पर जा सकते हैं। हालाँकि आप अपने आधार में अपना पता या दस्तावेज़ (पीओआई और पीओए) ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं।
हां, आपको आधार नामांकन केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे। कृपया ऑपरेटर द्वारा स्कैन किए जाने के बाद मूल दस्तावेज़ एकत्र करना सुनिश्चित करें।
आपको लिंग अद्यतन के लिए नामांकन केंद्र पर नामांकन करके एक बार लिंग अद्यतन करने की अनुमति है जिसके लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपको लिंग में और अपडेट की आवश्यकता है तो कृपया मेडिकल प्रमाणपत्र या ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जमा करके किसी भी नामांकन केंद्र पर लिंग अपडेट के लिए नामांकन करें।
1. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या help@uidai.net.in पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से लिंग अद्यतन के अपवाद प्रसंस्करण के लिए अनुरोध करें।
2. कृपया मेल भेजते समय मेडिकल सर्टिफिकेट/ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के साथ नवीनतम नामांकन की ईआईडी स्लिप जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।
3. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - लिंग अद्यतन करने की प्रक्रिया
वैध सहायक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेजों की सूची
दस्तावेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। . इस सूची में 18 पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई), 35 पता प्रमाण पत्र (पीओए, 9 सम्बन्ध प्रमाण पत्र (पीओआर) तथा 9 जन्म तिथि प्रमाण पत्र शामिल हैं।
आपको सहायक दस्तासवेजों सूची के लिए कृपया यहाँ पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अनुसार कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके दो बार नाम अपडेट करने की अनुमति है।
यदि आपको नाम में और अपडेट की आवश्यकता है तो आपको नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होगी और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. फोटोग्राफ (प्रथम/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक डिक्री/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र/विवाह प्रमाणपत्र के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक पीओआई दस्तावेज़ के साथ 'नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना' के साथ निकटतम केंद्र में नामांकन करें।
2. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या help@uidai.net.in पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नाम अपडेट की अपवाद प्रक्रिया के लिए अनुरोध करें।
3. मेल भेजते समय कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें जैसे कि नवीनतम नामांकन की ईआईडी पर्ची, नाम परिवर्तन की गजट अधिसूचना, साथ ही फोटो के साथ पुराने नाम का कोई भी सहायक पीओआई दस्तावेज (पहले / पूरे नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक का फरमान / गोद लेने का प्रमाण पत्र / विवाह प्रमाण पत्र।
4. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - यहाँ क्लिक करें
नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग में अद्यतन के मामले में अद्यतन के साथ आधार पत्र केवल आधार में दिए गए पते पर वितरित किया जाएगा। मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी अपडेट होने की स्थिति में कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा, केवल अधिसूचना दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
हां, एक बार आपका आधार बन जाने के बाद, ई-आधार को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
हां, कोई भी भारत में कहीं से भी आधार के लिए नामांकन कर सकता है। आपको बस वैध पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण चाहिए। स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची यहां देखें - पीओए और पीओआई के लिए वैध दस्तावेज़ सूची
आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
आधार नामांकन केंद्र का पता भुवन पोर्टल पर जाकर लगाया जा सकता है: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/