
आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ, आवेदन स्वी कृत हो जाने पर, आप अपना ई-आधार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई-आधार डाउनलोड करने के लिए uidai.gov.in पर “डाउनलोड आधार” पर क्लिक करें।
हाँ, यदि आपका मोबाइल नम्बर पहले से आधार में पंजीकृत है और अब तक वही है, तो तब आप इसे हमारे सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्यम से अपने दूसरे नम्बर से स्थानांतरित/ अद्यतनीकृत कर सकते हैं। आपको एसएसयूपी में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज करना होगा जो कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भेजा जाएगा।
यदि आप ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) का उपयोग कर रहे हैं तो तब आपका मोबाईल नम्बर आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए अन्यथा आप अद्यतन कराने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जा सकते हैं या डाक द्वारा आवेदन पत्र और उसके साथ सहायक दस्तावेज भेज सकते हैं।
यदि आप अद्यतनीकरण के लिए स्थायी नामांकन केंद्र विजिट कर रहे हैं तो तब आप जनसांख्यिकीय (नाम, पता, जन्म तिथि , लिंग, मोबाईल नम्बर और ई-मेल) और बायोमेट्रिक (अँगुलियों की छाप, पुतलियों की स्कैनिंग एवं फोटो) दोनों प्रकार के विवरण अद्यतन करा सकते हैं।
यदि आप अद्यतनीकरण के लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) का उपयोग कर रहे हैं, तो तब आप जनसांख्यिकीय (नाम, पता, जन्म तिथि , लिंग, मोबाईल नम्बर और ई-मेल) विवरण अद्यतन कर सकते हैं। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इस सेवा का उपयोग करते समय आपका मोबाईल नम्बर पंजीकृत होना चाहिए।
यदि आप अद्यतनीकरण के लिए डाक प्रविधि का उपयोग कर रहे हैं तब आप जनसांख्यिकीय (नाम, पता, जन्म तिथि , लिंग, मोबाईल नम्बर और ई-मेल) विवरण अद्यतन करा सकते हैं।
हाँ, नामांकन केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए आपको अपने दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ स्कैन की जाएँगी और अद्यतनीकरण के बाद आपको वापस सौंप दी जाएँगी।
यदि आप अद्यतनीकरण प्रविधि में ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) का उपयोग कर रहे हैं तो तब आपको अपने दस्तावेजों की मूल प्रति स्कैन कर के अपलोड करनी होगी।
हाँ, अद्यतनीकरण के लिए डाक प्रविधि का उपयोग करने पर सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ स्वयं-अधिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
नहीं, अद्यतनीकरण के बाद भी आपकी आधार संख्या समान रहेगी।
नहीं, अद्यतनीकरण के लिए आप किसी भी स्थायी नामांकन केंद्र जा सकते हैं।
यदि आपका आधार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर खो गया है/ आपके पास नहीं है, तब आपको मोबाईल नम्बर अद्यतन कराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर निकटतम आधार अद्यतन केंद्र जाना होगा। ऐसे में आप ऑनलाइन या डाक द्वारा अपना मोबाईल नम्बर अद्यतन नहीं करा सकते हैं।
हाँ, एसएसयूपी तथा डाक दोनों माध्यमों से अद्यतनीकरण की अर्जी के लिए फॉर्म अंग्रेजी के साथ ही साथ स्थानीय भाषा में भी भरें। आधार में नामांकन के दौरान प्रयुक्त स्थानीय जो आपके आधार लेटर में भी है, भाषा का ही उपयोग करें।
हाँ, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर प्रसारित मानकका उपयोग करें। “आधार डेटा अद्यतन/ परिवर्तन फॉर्म” uidai.gov.in पर “अपडेट रिक्वेस्ट बाई पोस्ट” पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र के साथ सहायक दस्तावेज यूआईडीएआई भेजने की आवश्यकता है। लिफ़ाफे के ऊपर “आधार अद्यतन/ परिवर्तन” लिखें। लिफ़ाफे को अच्छे से बंद करें। आप अद्यतनीकरण की अर्जी रजिस्टर्ड पोस्ट से निम्न में से किसी भी पते पर भेज सकते हैं:
पता-1
यूआईडीएआई
पोस्ट बॉक्स नम्बर- 10
छिंदवाड़ा,
भारत
पता-2
यूआईडीएआई
पोस्ट बॉक्स नम्बर-99
बंजारा हिल्स
हैदराबाद- 500034
भारत
हाँ, मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है क्योंकि इसका उपयोग आवेदनकर्ता को कॉल कर सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है। आवेदन का स्टेटस निवासी को इसी मोबाईल नम्बर पर संदेश भेज कर सूचित किया जाएगा। अद्यतनीकरण के लिए पोस्ट/ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए बिना मोबाईल नम्बर के आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे।
हाँ, आपको अद्यतन/ परिवर्तन के कॉलम/फील्ड से परे पूरा फॉर्म भरना होगा। किसी भी कॉलम/फील्ड में अद्यतन/ परिवर्तन के लिए मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है। हालाँकि ई-मेल आईडी देना वैकल्पिक है। इसके अतिरिक्त अद्यतन किए जाने वाले कॉलम/फील्ड फॉर्म में स्पष्ट रूप से संकेतित किए गए हों।
अद्यतन करने के लिए जानकारी जमा करना मात्र ही, आधार डेटा के अद्यतन होने की गारंटी नहीं है। जमा किया गया विवरण सत्यापन और पुष्टि का विषय है। अशुद्ध जानकारियों का प्रस्तुतीकरण/ जानकारियाँ छुपाना आवेदन अस्वीकार्य किए जाने का कारक हो सकता है।
हाँ, आप आधार में अपनी बायोमेट्रिक जानकारियाँ (अँगुलियों की छाप/ पुतलियों की स्कैनिंग/ फोटोग्राफ) अद्यतन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अद्यतनों के लिए आपको निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाना होगा।
नहीं, फोटोग्राफ से लेकर सभी बायोमेट्रिक अद्यतनों के लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर निकटतम आधार स्थायी नामांकन केंद्र जाना होगा।
आधार अद्यतनीकरण में आवेदन की तिथि से 90 दिनों का समय लगता है।
केवल नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग अद्यतन कराने पर आधार लेटर अद्यतनों के साथ दिए गए पते पर वितरित कर दिया जाएगा। मोबाईल नम्बर/ ई-मेल अद्यतन कराने पर दिए गए मोबाईल नम्बर /ई-मेल पर अधिसूचना भेजी जाएगी।
आधार में विवरण अद्यतन करने के तीन अलग-अलग तरीके हैं:-
- स्थायी नामांकन केंद्र जाकर: . uidai.gov.in. पर “लोकेट नामांकन केन्द्र” पर क्लिक कर के निकटतम नामांकन केंद्र खोजें।
- ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) के उपयोग सेuidai.gov.in पर “अपडेट आधार डिटेल (ऑनलाइन)” पर क्लिक करें।
- डाक द्वारा: , आवेदन पत्र के साथ सहायक दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित कर यूआईडीएआई भेजें। uidai.gov.in. पर “अपडेट रिक्वेस्ट बाई पोस्ट” पर क्लिक करें।
आधार बन कर तैयार होने के सभी स्तरों में रजिस्ट्रार की सहायता के लिहाज से एक डिटेल्ड रजिस्ट्रार ऑनबोर्डिंग प्रॉसेस तथा निर्देश यूआईडीएआई द्वारा निरूपित किए गए हैं , जिसका उच्चस्तरीय सारांश यहाँ दिया जा रहा है:
- समिति एवं संयुक्त कार्यकारी दलों का गठन करना :
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स/ उच्चाधिकार प्राप्त समिति और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति का गठन। यूआईडीएआई के स्थानीय दफ्तरों तथा राज्य के यूआईडीएआई दफ्तरों को अनुशंषित किया जाता है कि अपने राज्य में स्टेट रजिस्ट्रार्स (एसआर) एवं नॉन स्टेट रजिस्ट्रार्स (एनएसआर) के साथ समन्वय बनाए रखें, जिससे सभी हितधारकों के लिए जवाबदेही तथा स्टे)ट रजिसट्रार के साथ अग्रानुक्रम में नॉन स्टेदट रजिस्ट्रा र के कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके। - आधार के लिए नोडल विभाग; नोडल अधिकारी के साथ रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने वाले विभागों की पहचान करना : अन्य विभाग, जिन्हें नामांकन के दौरान इस प्रोजेक्टि में रजिस्ट्रार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, के पास कुछ दिनों में उनके सिस्टम में ‘आधार एनेबलिंग’ का विकल्प होगा। नोडल एवं रजिस्ट्रार विभाग एक ही विभाग या अलग-अलग विभाग भी अहो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि समझौता ज्ञापन साइन किया गया हो।
- नामांकन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एजेंसी की पहचान करना : यूआईडी प्राधिकरण अपने रजिस्ट्रारों को यूआईडी सिस्टम में प्रत्येक सफल नामांकन के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस व्यवस्था के प्रचालनीकरण के लिए रजिस्ट्रार्स को उनके विवरण (नाम और बैंक अकाउंट) जिसके तहत वे यह धनराशि प्राप्त करना चाहते हों, देने होंगे।
- संयुक्त कार्यकारी दलों का गठन : नोडल/ रजिस्ट्रार विभाग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, अन्य सदस्य ऐसे अधिकारी हों जो रजिस्ट्रार की ओर से प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, आईईसी, एप्लीकेशन टीमों का नेतृत्व कर सकें। यूआईडीएआई समूची प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार/ रजिस्ट्रार की सहायता के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि मनोनीत करेगी। यूआईडीएआई- रजिस्ट्रार के समन्वपयन के दौरान कार्यकारी दलों की सुचारुता एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
सुनिश्चित करें कि यूआईडीएआई रजिस्ट्रार रेडीनेस चेकलिस्ट (आरआरसी) में उल्लिखित डिलीवरेबल्स/ प्रोजेक्टर योजना गतिविधियों का निष्पादन हुआ है। यूआईडीएआई नोडल अधिकारी एवं ईए से हर स्तर पर आरआरसी को अद्यतन करें। हस्ताक्षरित चेकलिस्ट स्थानीय अधिकारी/ नोडल अधिकारी को सौंपें।
- संवेदीकरण कार्यशालाएँ: आधार, नामांकन और आईईसी अप्रोच, राज्य/ जिला/ ग्रामीण स्तर पर भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ, नामांकन की रणनीति एवं योजना के बारे में के बारे में जागरूकता लाने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं की एक श्रृंखला चलाई गयी। उप-समूह की कार्यशालाओं एवं प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, आईईसी, एप्लीकेशन टीमों के सदस्यों की बैठकों में क्रमशः इसके एकीकरण और कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्रों में इनका पालन किया जाएगा। सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया एवं आईईसी के सभी पक्ष यूआईडीएआई के साथ संरेखित हों।
नामांकन प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित उपकरणों में कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए ‘गो लाइव’ तिथि निर्धारित करने से 2-3 सप्ताह पहले एक “गो लाइव वर्कशॉप” शेड्यूल किया जाएगा। रजिस्ट्रार को ऑन-बोर्डिंग कार्यशाला को सेट करने के तौर तरीकों पर यूआईडीएआई के फोकल पॉइंट्स को सलाह देना तथा आवश्यक हितधारकों और कार्यकारी दलों के सदस्यों की कार्यशाला में उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशनों (सीएसओ) को नामांकन प्रक्रिया और स्थानीय स्तर पर सीमांत समुदायों के नामांकन में मदद कर सकें सीएसओ के एक ऐसे पैनल निर्माण करना होगा। पंजीयकों के लिए सामाजिक समावेशन एक अनिवार्य शर्त है। पंजीयकों द्वारा आरओ के परामर्श से वंचितों, विभिन्न असुरक्षित समूहों और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष नामांकन ड्राइव शुरू किया जाना चाहिए।
- ऑपरेटर निवासी के दर्ज किये गए डेटा हस्ताक्षरित करने के लिए फिर खुद को प्रमाणित करेंगे।
- स्वयं के किए हुए नामांकन के लिए और किसी को साइन करने की अनुमति न दें। दूसरों के द्वारा किए गए लिए नामांकन पर हस्ताक्षर न करें।
- नामंकनार्थी के बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में ऑपरेटर को पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने लेने होंगे।
- सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता /एचओएफ के रूप में चुने जाने पर परिचयकर्ता /एचओएफ को रिव्यू स्क्रीन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
- यदि परिचयकर्ता नामांकन के समय शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो चेक बॉक्स में "बाद में संलग्न करें” का चयन करें जिससे कि यह नामांकन के अंतिम दिन में परिचयकर्ता द्वारा सत्यापित किया जा सके।
- ऑपरेटर सहमति के आधार पर उस भाषा का चयन कर सकता है, जिसमें कानूनी/घोषणा सामग्री रसीद पर मुद्रित होगी।
- ऑपरेटर को निवासी से उसकी पसंदीदा भाषा में मुद्रित रसीद लेने के लिए पूछना चाहिए। किसी भी घोषणा भाषा विकल्प का चयन करने पर, मुद्रित रसीद चयनित भाषा में यानी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पर सेट अंग्रेजी या अन्य किसी स्थानीय भाषा में मुद्रित किया जाएगा।
- निवासी की अन्य दस्तावेजों के साथ साथ ही निवासी की सहमति और फ़ाइल पर हस्ताक्षर लें। निवासी की सहमति यूआईडीएआई के लिए अनुमोदन/अस्वीकृति के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
- और निवासी को पावती साइन कर प्रदान करें। पावती निवासी के नामांकित होने की एक लिखित पुष्टि है। यह निवासी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह नामांकन संख्या, दिनांक और समय सम्भाल कर रखे, यह निवासी को अपनी आधार स्थिति पर जानकारी पाने के लिए यूआईडीएआई और उसके संपर्क केंद्र (1947) के साथ सम्पर्क करने के लिए आवश्यक होगा।
- यदि किसी भी निवासी के डेटा में संशोधन किया जाना आवश्यक है, तब संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए नामांकन संख्या, दिनांक और समय की भी आवश्यकता होगी। इसलिए ऑपरेटर सुनिश्चित करें कि पावती और सहमति मुद्रित एवं स्पष्ट हैं, और पढ़ने योग्य हैं।
- पावती निवासी को सौंपने के दौरान, ऑपरेटर को नीचे दी गयी सूचनाओं से निवासी को अवगत कराना चाहिए।
- पावती पर मुद्रित नामांकन संख्या आधार संख्या नहीं है और निवासी का आधार नम्बर एक पत्र के माध्यम से बाद में संप्रेषित किया जाएगा। यह संदेश भी पावती में मुद्रित किया गया है।
- निवासी को भविष्य में संदर्भ के लिए अपनी और बच्चों के नामांकन पावती पर्ची सुरक्षित रखना होगा।
- परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में निर्दिष्ट अवधि के भीतर परिचयकर्ता को ठीक से साइन करना होगा और निवासी का आधार नम्बर एक मान्य परिचयकर्ता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।
- यहाँ निवासी के डेटा संशोधन के लिए 96 घंटे की अवधि का प्रावधान है, ताकि किसी भी गलती के मामले में उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने चाहिए।
- आधार बनने की स्थिति पता करने के लिए, वे कॉल सेंटर फोन या ई-आधार पोर्टल/आधार पोर्टल/वेबसाइट करने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं।
- आधार संख्या समय पर उपलब्ध कराए गए पते में स्थानीय पोस्ट ऑफिस / या अन्य नामित एजेंसी नामांकन के द्वारा दी जाएगी।
रजिस्ट्रार की विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उच्च स्तरीय सारांश:
- नामांकन योजना:
नामांकन योजना वर्कशॉप के एक अंश के रूप में, रजिस्ट्रार को कि लक्षित नामांकन संख्याओं, कवर किए जाने वाले स्थानों और टाइमलाइन को अंतिम रूप देने की सलाह दी है। यह डेटा आवश्यक नामांकन स्टेशनों, और उनके स्थानों, आवश्यक उपकरणों, कार्य करने के लिए ऑपरेटरों आदि के नियोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।रजिस्ट्रार को नामांकन दृष्टिकोण (चरणबद्धता, साफ-सफाई आदि) भी तय करना होगा। यह दृढ़ता से अनुशंसित किया जाता है कि रजिस्ट्रार इलाके के सभी निवासियों का नामांकन करे इसे लाभार्थियों / उपभोक्ताओं के लिए सीमित न करे। सभी निवासियों की ‘व्यापकता’ रजिस्ट्रार को आर्थिक पैमाने और प्रति निवासी नामांकन की लागत के अनुकूलन में लाभान्वित करेगी।
सीमांत/ वंचित समुदायों एवं स्थानों को सीएसओ में शामिल करने के लिए एक योजना तैयार करें। पंजीयकों द्वारा आरओ के परामर्श से वंचितों, विभिन्न असुरक्षित समूहों और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष नामांकन ड्राइव शुरू किया जाना चाहिए।
आधार-सुलभ एप्लीूकेशंस के लिए सरोकारी क्षेत्र की पहचान करें। सरकारी धन प्रेषण जो आधार-सक्षम बैंक खातों के माध्यम से रूट किया जा सकते हों, की पहचान करें। नामांकन प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा करना होगा:
- नामांकन एजेंसी का चयन एवं ऑन-बोर्डिंग:
आइडेंटिटी नामांकन एजेंसी (ईए)
- रजिस्ट्रार आधार में निवासियों के नामांकन के प्रयोजन के लिए नामांकन एजेंसियाँ नियुक्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को नियुक्त नामांकन एजेंसियों का ब्यौरा यूआईडीएआई के साथ साझा करना होगा।
- पंजीयकों को केवल इम्पैनल्डी नामांकन एजेंसियों को नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। यदि नॉन-इम्पैेनल्डम एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं, तब उन्हें भी पैनल में शामिल एजेंसियों की तरह ही समान नियम एवं शर्तों के अधीन कार्य करना होगा।
- कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य चल रहे पैनलों को नए अनुबंधों में शामिल किया जाना चाहिए। मॉडल आरएफपी/ क्यू टेम्पलेट्स और पैनल में शामिल एजेंसियों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है।
- कोई उप-अनुबंध/ठेका नहीं - उप-अनुबंध/ठेके से डेटा की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में गंभीर प्रभाव पड़ता है। नामांकन एजेंसिंयों के साथ किए जाने वाले करार में उप-अनुबंध/ठेका दिए जाने को निरूत्साहित करने की शर्त अवश्य होनी चाहिए। तथापि, फील्ड स्तरीय श्रमशक्ति जैसे कि नामांकन ऑपरेटर तथा पर्यवेक्षक को तृतीय पार्टी के माध्यम से अनुबंधित किया जा सकता है। नामांकन एजेंसिंयों से उन कंपनियों का विवरण देने के लिए कहा जाए, जहां से वे श्रमशक्ति को अनुबंधित करने जा रही हैं।
- ऑनबोर्ड ईए - ईए परियोजना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधकों की पहचान कर, उन्हें जेडब्ल्यूजी में जोड़ा जाना चाहिए। विस्तृत नामांकन प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन का अवलोकन उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई द्वारा ईए की कार्यशालाएँ आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।
- नामांकन एजेंसी से जुड़ी ईए प्रशिक्षण, उपकरण / संसाधन क्षमता और योजना आवश्यकताओं की पहचान करें।
- प्राधिकृत नामांकन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों सहित बुनियादी सुविधाएँ एवं यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ।
- यह अनुशंसा की जाती है कि रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसियों को केवल प्रशिक्षित ऑपरेटरों /पर्यवेक्षकों के कार्य लेने पर जोर दें।
- नामांकन केंद्र एवं स्टेशन:
नामांकन केंद्र एवं उनके स्थान
- नामांकन केंद्र बनाने के लिए रजिस्ट्रार को कानून और व्यवस्था, इलाका, स्थानीय मौसम की स्थिति, सुरक्षा, बिजली की उपलब्धता, क्षेत्र तक पहुँच/ अभिगमन और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उपयुक्त स्थान की तलाश करनी होगी और तालमेल बिठाना होगा। केंद्र चयन के दिशा-निर्देशों के लिए रेजिडेंट नामांकन प्रॉसेस के दस्तावेज देखें।
- नॉन-स्टेट पंजीयकों को आरओ और राज्य नोडल विभागों के साथ समन्वित होकर काम करना चाहिए। बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनएसआर को भी नामांकन केंद्र केवल अपने परिसर में तथा आसपास रखने चाहिए। बैंक एनएसआर को भी विशेष शिविरों के माध्यम से नामांकन कराने की अनुमति दी जा सकती है यदि उन्हें इन नामांकन योजनाओं की राज्य यूआईडीआईसी और / या राज्य नोडल अधिकारी से मंजूरी प्राप्त है।
- पंजीयकों को स्थायी नामांकन केन्द्रों को स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए। 'नामांकन स्वीप्स’ के पूरा होने के बाद भी जारी नामांकन और अद्यतन की सुविधा प्रदान करने के लिए, पंजीयकों के लिए आवश्यक है कि अपने-अपने स्थानों में कम से कम एक स्केलेटल नामांकन नेटवर्क बनाए रखें।
- प्रत्येक केंद्र के स्टेशनों की संख्या निर्धारित करें
- क्षेत्र विशेष या जिले में नामांकन कराने वालों की अपेक्षित संख्या और लक्षित दिनों की संख्या के आधार पर नामांकन के लिए स्टेशनों की संख्या तय की जा सकती है। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर प्रकाशित मॉडल आरएफपी स्टेशनों की संख्य
नामांकन एजेंसियां, यूआईडी नामांकन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण के लिए पंजीयकों द्वारा नियुक्त की गई संस्थाएं हैं। नामांकन एजेंसियों को पंजीयकों द्वारा नियुक्ति के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी एमपेनलमेंट सुनिश्चित करना होगा। यदि गैर-पैनल एजेंसियां पंजीयकों द्वारा नियुक्त की जाती हैं, तो उन्हें भी पैनल में शामिल एजेंसियों के अनुरूप समान नियम और शर्तों के अधीन चलना होगा।
निजी/वाणिज्यिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कंपनियों/स्वायत्त निकायों को नामांकन कार्य को उप-अनुबंधित करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, फ़ील्ड स्तर जनशक्ति जैसे नामांकन ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को तृतीय पक्षों के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। ईए को उन कंपनियों, जिनके माध्यम से वे इस मानव शक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं, के विवरण प्रदान करने होंगे। हालांकि, सरकारी संगठन नामांकन करने के लिए सीएससीएस / स्थानीय सरकारी निकायों का चयन कर सकते हैं।
प्रारंभिक अवस्था में नामांकन एजेंसी की गतिविधियां
नामांकन एजेंसियों को अपने प्रोजेक्ट एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधकों, जो संयुक्त कार्य नोडल/रजिस्ट्रार विभाग के प्रमुख की अध्यक्षता में समूह का हिस्सा हों, की पहचान करनी होगी। रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई को ईए के लिए ऑनबोर्डिंग कार्यशालाओं का आयोजन और विस्तृत नामांकन प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन का अवलोकन प्रदान करना होगा। ईए को नामांकन प्रक्रिया और आवधिक संशोधन/अद्यतन नीतियों से परिचित होना चाहिए। नामांकन एजेंसी (ईए) की संभावित गतिविधियां निम्न हैं:
- यूआईडीएआई विनिर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक उपकरणों सहित नामांकन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की ख़रीद
नामांकन एजेंसी को प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरण (अँगुलियों की छाप और पुतलियों की स्कैनिंग के लिए) सहित नामांकन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिनका प्रयोग यूआईडीएआई मानकों के अनुरूप नामांकन स्टेशन पर बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए किया जाता है, खरीदने होंगे। ईए को केवल उन्हीं बायोमेट्रिक उपकरणों की खरीद करनी होगी जो यूआईडीएआई या इसके विधिवत प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रमाणित हों। ईए को हार्डवेयर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निरंतर तकनीकी सहयोग भी सुनिश्चित कराना चाहिए।
- नामांकन के लिए जनशक्ति की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण
नामांकन एजेंसी यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एजेंसी दाखिला जनशक्ति, ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों, नामांकन स्टेशन/केन्द्र नियुक्त कर सकती है। नामांकन एजेंसी को नामांकन केंद्र पर नामांकन के दौरान तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए तकनीकी कर्मचारी रखना आवश्यक है। पावर/सिस्टम/ बायोमेट्रिक उपकरण से संबंधित रखरखाव की समस्याओं के लिए तकनीकी कर्मियों को केन्द्र स्थित स्थान छह नामांकन केंद्रों में फोन पर उपलब्ध होना चाहिए। ईए को सुनिश्चित करना होगा कि ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो। ऑपरेटर कम से कम बारहवीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का उपयोग अच्छे से करना आना चाहिए। पर्यवेक्षक न्यूनतम बारहवीं पास और अधिमानतः स्नातक होना चाहिए और अच्छी समझ व कंप्यूटर के उपयोग से संबंधी अच्छाअ अनुभव हो।
ईए को सुनिश्चित करना होगा कि श्रम कानूनों और विभिन्न श्रम नियमों के सभी सांविधिक प्रावधानों जैसे पीएफ, ईएसआई, औद्योगिक विवाद अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम और न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम आदि का अनुपालन किया जा रहा है।
कर्मियों को नामांकन प्रक्रिया और निवासी नामांकन में शामिल/ प्रयुक्त विभिन्न गतिविधियों और उपकरण एवं गैजेट्स की समझ और स्थानीय स्थिति के लिए समायोजित करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए स्थानीय भाषा में लिप्यन्तरण कौशल का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण कर्मियों का परिनियोजन करने से पहले अनिवार्य किया जाना चाहिए। ईए यूआईडीएआई के सम्बद्ध आरओ क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले सूचित करेंगे और एक फ़ॉलो-अप रिपोर्ट भी देंगे। यूआईडीएआई दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑपरेटरों और पर्यवेक्षकों को यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत एजेंसी से परीक्षण और प्रमाणन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नामांकन एजेंसी को अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। भूमिका विशेष के अनुसार उपयुक्त प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें। एक प्रमाणित ऑपरेटर एक पर्यवेक्षक के रूप में काम नहीं कर सकता।
ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए।
- यूआईडीएआई में ऑपरेटर / पर्यवेक्षकों का नामांकन कर उन्हें रजिस्टर एवं एक्टिवेट करें : <
यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन शुरू करने के लिए सक्रियता हेतु ऑपरेटर / पर्यवेक्षकों के पास उनके आधार नम्बर और प्रमाणीकरण जाँच का सफल होना अनिवार्य है। उक्त अनिवार्य शर्तों को पूरा किए बिना नामांकन के लिए इन्हें नियुक्त न करें।
- ईए एडमिन यूजर को अपने ऑपरेटर / पर्यवेक्षकों को सक्रिय करने के लिए यूनिक आईडी का उपयोग करना चाहिए। आईडीएस के एकाधिक सेट के लिए एक ऑपरेटर पासवर्ड उपयोग न करें। सुनिश्चित करें कि यूआईडीएआई टेक्नोडलॉजी पोर्टल और प्रमाणीकरण एजेंसी के पोर्टल पर दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं, कोई बेमेल विवरण नहीं है।
- ईए को आधार नामांकन शुरू करने से पहले आधार दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्रिय जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ईए को दिखाना होगा कि लागू करने के लिए उपलब्ध सक्रिय ऑपरेटर, अपेक्षित मशीनें और हार्डवेयर प्रमाणित हैं। ईए को जब और जहां केंद्र स्थापित किये जाएँगे, नामांकन स्टेशन परिनियोजन योजना की घोषणा करनी होगी। ईए को यह भी प्रदर्शित करना है कि उनके पास अपेक्षित पर्यवेक्षण बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इस जानकारी पर आधारित, आरओ पंजीयकों और ईए की तैयारियों का आकलन करेंगे और फिर ऑन-बोर्डिंग स्टेशन की अनुमति दी जाएगी।
- यूआईडीएआई में नामांकन एजेंसी के रूप में स्थापित होना:
- ईए को यूआईडीएआई से उनके ईए कोड प्राप्त करने होंगे।
- यूआईडीएआई में ईए के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए ईए (ईए संलग्न करें) रजिस्ट्रार से कहें।
- ग्राहक पंजीकरण करने के लिए पोर्टल और ऑथ कोड के लिए यूआईडीएआई से एडमिन पासवर्ड प्राप्त करें।
- एसएफटीपी खाते सेटअप करें और पासवर्ड प्राप्त करें।
सुनिश्चित करें कि योजनाबद्ध नामांकन के स्थानों के लिए कि पिन कोड डेटा की पिन मास्टर में आधार के सॉफ्टवेयर से जाँच की गयी है, और यह सही और पूर्ण है। छूटे हुए/गलत पिन कोड की समीक्षा करें और रिपोर्ट करें, तथा सही पिन नंबर प्राप्त करने के लिए पिन कोड संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करें।
- सॉफ्टवेयर की स्थापना, कॉन्फ़िगुरेशन, और पंजीकरण:
- आधार नामांकन सॉफ्टवेयर क्लाइंट का नवीनतम संस्करण स्थापित, कॉन्फ़िगर और सीआईडीआर के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है। नामांकन एजेंसी को अपने ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी टीम से अधिकृत उपयोगकर्ता और अधिकृत कोड की आवश्यकता है।
- सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा, व्यक्ति आम तौर पर रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि होता है। सामान्य रूप से रजिस्ट्रार ईए को स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कह सकते हैं। ऐसी किसी स्थिति में, कॉन्फ़िगरेशन और पंजीकरण रजिस्ट्रार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा सकता है।
- समस्तर नवीनतम मास्टर डेटा जैसे कि पिन कोड, ऑपरेटर क्रेडेंशियल् स, दस्तावेजों की सूची आदि क्लाइंट पर लोड किया जाना चाहिए।
- स्थानीय भाषा समर्थक के साथ एकीकृत हो कार्य कर रहे आधार क्लाइंट पिन कोड और मास्टर डेटा उपलब्धता में काम करने का गहन परीक्षण।
- सुनिश्चित करें सभी पंजीकृत स्टेशन यूआईडीएआई में सक्रिय हैं
- सुनिश्चित करें ऑपरेटर/सुपवाईजर/परिचयकर्ता (ओएसआई) नामांकन स्टेशनों पर ऑनबोर्ड किए गए हैं
ईए को रजिस्ट्रार के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार नामांकन प्रपत्र मुद्रित किए जा चुके हैं, निवासियों तक वितरण/ वितरित होने के लिए तैयार हैं। यदि नामांकन प्रपत्र अग्रिम में वितरित और भर जा चुके हैं, यह नामांकन केंद्र में गति बढ़ाने में सहायक होगा। नामांकन प्रपत्र नियंत्रित वितरण के माध्यम से भीड़ प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- नामांकन केन्द्र (ईसी) और नामांकन स्टेशन (ईएस) की स्थापना:
- ईए रजिस्ट्रार की नामांकन कार्यक्रम विकसित करने में सहायता करेगा। ईए शेड्यूल किए गए स्थानों पर उपयुक्त नामांकन केन्द्र की पहचान में रजिस्ट्रार के साथ काम करेंगे। नवीनतम नामांकन केंद्र सेटअप चेकलिस्ट के अनुसार नामांकन एजेंसियों को नामांकन केन्द्रों के निर्धारण के बाद उनकी तत्परता सुनिश्चित करना चाहिए। यूआईडीएआई द्वारा जारी नामांकन केंद्र सेटअप चेकलिस्ट नामांकन केंद्रों और स्टेशनों के स्तर पर विभिन्न आवश्यकताओं का सूचीयन करती है और योजना बनाने में ईए को सुविधा प्रदान करती है।
- केंद्र में पर्याप्त स्टेशनरी जैसे मुद्रण और अन्य रसद के लिए कागज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। नामांकन केन्द्र पर पर्याप्त बिजली एवं अन्य बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करें। नामांकन के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वितरित करें। हर स्टेशन पर सभी उपकरणों एवं एप्लीकेशनों की कार्यात्मकता की जांच की जानी चाहिए।
- ईए को पंजीयकों के साथ वैध समझौता किए बिना स्थानों पर नामांकन कार्य नहीं करने देना चाहिए। नामांकन एजेंसियों को यूआईडीएआई पोर्टल पर नामांकन केंद्र विवरण भरने की आवश्यकता है।
- ईए को सुरक्षा प्रक्रियाओं, नियमों, विनियमों, एवं प्रतिबंधों का पालन करना होगा, तथा सुरक्षा और श्रम कानूनों, नियमों, विनियमों सहित समय-समय पर जारी की सूचनाओं का सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन करना होगा। ईए को कर्मियों और सुविधाओं की रक्षा के लिए सभी आवश्यक या उचित उपाय करने होंगे और सभी उचित सुरक्षा नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।
- संपर्क केंद्र का विवरण भरना:
ईए को यूआईडीएआई संपर्क केंद्र द्वारा मांगी गयी जानकारी के साथ प्रपत्र भरना और जमा करना होगा। यह जानकारी ईए द्वारा ईसी से संपर्क करने पर प्राप्त नामांकन केंद्र, पता और काम के घंटे आदि से संबंधित होती है।
- जागरूकता के प्रसार में सहायता करना:
नामांकन एजेंसी को रजिस्ट्रार के साथ संचार एवं निवासियों में जागरूकता पैदा करने में जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। नामांकन ऑपरेशन प्रारंभ होने से पहले नामांकन एजेंसी को स्थानीय शासी निकायों के साथ मिलकर कार्य करना होगा, प्रमुख परिचयकर्ता आधार सार्वजानिक करने में, इसके महत्व और उस स्थान में आधार पंजीकरण की सुविधाओं में शेड्यूल के साथ काम करेगा। ईए को सहमति और ऑपरेटर जिम्मेदारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नामांकन केंद्रों में प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, का प्रचार करने के लिए नामांकन एजेंसी की भूमिका सीमित होनी चाहिए। यूआईडीएआई/ रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान की गई सामग्री को जोड़ना/ संशोधित करना/ हटाना नहीं चाहिए।
एक ऑपरेटर नामांकन स्टेशनों पर नामांकन कार्य निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त होता है। इस भूमिका की अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
- व्यक्ति की आयु अट्ठारह वर्ष और उससे अधिक होना चाहिए।
- व्यक्ति बारहवीं पास और अधिमानतः स्नातक होना चाहिए
- व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होना चाहिए, और उसकी आधार संख्या बन चुकी होनी चाहिए।
- व्यक्ति को कंप्यूटर संचालन की बुनियादी समझ होनी चाहिए और स्थानीय भाषा कुंजीपटल तथा लिप्यंतरण कार्य में सहज होना चाहिए।
- व्यक्ति को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त परीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी से ‘ऑपरेटर प्रमाण पत्र' प्राप्त होना चाहिए।
एक ऑपरेटर के रूप में काम शुरू करने से पहले:
- यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन शुरू करने से पहले व्यक्ति किसी भी नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त और सक्रिय किया गया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों/नामांकन एजेंसी द्वारा आधार नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाओं और आधार नामांकन के दौरान प्रयुक्त होने वाले विभिन्न यंत्रों और उपकरणों पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र व्यक्ति द्वारा लिया जाना चाहिए।
- व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र परीक्षा देने से पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नामांकन/ अद्यतन की पूरी प्रशिक्षण सामग्री पढ़ी जानी चाहिए।
- व्यक्ति स्थानीय भाषा कुंजीपटल और लिप्यंतरण कार्य में सहज होना चाहिए।
- ऑपरेटर द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसका "ऑन बोर्डिंग प्रपत्र" नामांकन एजेंसी में जमा करना होगा, जो यह प्रपत्र सत्यापन के लिए सम्बद्ध "यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय" में प्रस्तुत करेगी।
- सत्यापन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित नामांकन एजेंसी के साथ ऑनबोर्डिंग अनुमोदित/ अस्वीकार करेंगे।
- तब नामांकन एजेंसी ऑपरेटर को आधार क्लाइंट सॉफ़्टवेयर में उसकी बायोमेट्रिक लेकर नियुक्त करेंगे और नामांकन मशीन संचालित करने के लिए एक उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड प्रदान करेंगे।
- नामांकित उपयोगकर्ता का अर्थ है कि यूआईडीएआई पर उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और नामांकन स्टेशन पर स्थानीय डेटा बेस में संग्रहित है।
- यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन केंद्र में ऑपरेटर की भूमिका नामांकन कराने वाले निवासी का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा कैप्चर करना है। आधार नामांकन केंद्र में एक ऑपरेटर की भूमिका में कम करते समय निम्न "पंद्रह आज्ञाएँ" सुनिश्चित करें:
- नामांकन करने के लिए आधार साफ्टवेयर में अपनी ऑपरेटर आईडी के साथ लॉगिन सुनिश्चित करें, और सीट से दूर जाते समय अपनी आईडी लॉग आउट करें, ताकि कोई और अपने नामांकन के लिए आपके लॉगिन विंडो का उपयोग न कर सके।
- हर रोज नामांकन के प्रारम्भ में जीपीएस कैप्चर करता है।
- सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लॉगिन पर, कंप्यूटर की दिनांक और समय की सेटिंग वर्तमान है।
- सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।.
- प्रक्रिया के पहले और दौरान निवासी की सहजता और डेटा कैप्चर करने की सुविधा के लिए निवासी के नामांकन/अद्यतन प्रक्रिया संक्षिप्त करें।
- नया नामांकन करने से पहले, प्रदान की गयी “फाइंड आधार फैसिलिटी” के उपयोग से सुनिश्चित करें कि निवासी कभी आधार के लिए नामांकित नहीं हुआ है।
- सुनिश्चित करें कि निवासी के नामांकन/अद्यतन प्रकार के अनुरोध के लिए आवश्यक सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं, और उसी निवासी जिसका नामांकन/अद्यतन किया जा रहा है, से संबंधित हैं।
- भविष्य में निवासी से संचार एवं अन्य उपयोग जैसे ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और ऑनलाइन आधार अद्यतन सुविधा के लिए निवासी को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- जाँच करें कि निवासी के आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र सत्यापित और सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा और स्टाम्प/आद्यक्षर किये गए हैं। प्रपत्र पर निवासी (आवेदक) के भी हस्ताक्षर/थंबप्रिंट होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि निवासी अच्छी तरह से उसकी बायोमेट्रिक केवल आधार नामांकन/अद्यतन और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा कि सूचित है।
- परिचयकर्ता/एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में, परिचयकर्ता/एचओएफ के हस्ताक्षर/थंबप्रिंट क्रमशः परिचयकर्ता/एचओएफ के लिए दिए गए क्षेत्र में भरे उनके विवरण के साथ प्रपत्र में उपलब्ध होना चाहिए।
- आधार क्लाइंट सॉफ़्टवेयर (ईसीएम/यूसीएल) में डेटा कैप्चर सॉफ्टवेयर क्लाइंट की स्क्रीन पर दिए गए अनुक्रम के अनुसार निवासी के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करें।
- सुनिश्चित करें कि स्क्रीन निवासी के नामांकन/अद्यतन के दौरान हर समय चालू है और निवासी को दर्ज किए जा रहे डेटा की जाँच और हस्ताक्षर करने से पहले निवासी के जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करने के लिए कह रहा है।
- नामांकन के अंत में पावती प्रदान करने के लिए प्रिंट, हस्ताक्षर लें तथा सहमति पर निवासी के हस्ताक्षर लें।
- सुनिश्चित करें कि नामांकन/अद्यतन प्रपत्र, सहायक मूल दस्तावेज एवं हस्ताक्षरित सहमति पत्र नामांकन/अद्यतन क्लाइंट में अपलोड कर दिए गए हैं और सभी दस्तावेज निवासी को सौंप दिए गए हैं।
डेमोग्राफिक डेटा कैप्चर के दिशा-निर्देश :
- सत्यापित नामांकन/अद्यतन प्रपत्र से निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज करें।
- आधार अद्यतन के मामले में, केवल अद्यतन करने की आवश्यकता वाला क्षेत्र ही चिह्नित किया और भरा जाना चाहिए।
- यूआईडीएआई इन विवरणों का उपयोग निवासी के साथ संपर्क प्राप्त करने के लिए करेगी, इसलिए निवासी को प्रपत्र में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- जनसांख्यिकीय डेटा कैप्चर करने के दौरान डेटा सौंदर्यशास्त्र का ध्यान रखें। डेटा कैप्चर के दौरान रिक्तियाँ, विराम चिह्न, बड़े एवं छोटे अक्षरों के अनुचित उपयोग से बचें।
- असंसदीय भाषा एवं लिप्यंतरण त्रुटि के उपयोग से बचें।
- जहाँ निवासी द्वारा कोई डेटा प्रदान न किया जाए, उन गैर-अनिवार्य स्थानों को रिक्त छोड़ दें। क्षेत्रों, जहां निवासी ने कोई भी डेटा प्रदान नहीं किया है में N/a, NA आदि प्रविष्ट न करें।
- 5 साल की आयु से अधिक के निवासियों के लिए पिता/ माँ/ पति / पत्नी / अभिभावक फ़ील्ड भरना अनिवार्य नहीं है, यदि वयस्क ये जानकारी देने की स्थिति में नहीं है या खुलासा करना नहीं चाहता है। ऐसा होने पर "नहीं दिया गया" "निवासी से संबंध" में चेक बॉक्स का चयन करें।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में माता-पिता या गार्जियन में से किसी एक का नाम और आधार संख्या अनिवार्यतः दर्ज किया जाएगा।
- 'माता पिता के नाम’ के सम्मुख केवल पिता का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य नहीं है। 'माता-पिता/ गार्जियन का नाम’ के लिए माता-पिता द्वारा वांछित होने पर केवल माँ का नाम ही दर्ज किया जा सकता है।
- बच्चे का नामांकन करने से पहले माता-पिता का नामांकन अनिवार्य है। यदि नामांकन के समय बच्चे के पिता /माता / अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया है या आधार संख्या धारक नहीं हैं, तब उस बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता।
- परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित सत्यापन के लिए, एचओएफ के आधार संख्या और एचओएफ के साथ परिवार के सदस्य का संबंध-विवरण, अनिवार्य विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए।
बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए दिशा निर्देश:
- निवासी की आंखों और उंगलियों के फिटनेस (गुम/काट) की जाँच करें। निवासी की कोई भी विकृति, जिसके कारण जो उँगलियों के निशान/आईरिस लेना संभव नहीं है, तब यह बायोमेट्रिक अपवाद के रुप में दर्ज किया जाएगा।
- सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक अपवाद का संकेत और जाँच करें, केवल जहां यह लागू होता हो। जहाँ बायोमेट्रिक कैप्चर किया जा सकता है, बायोमेट्रिक अपवाद चिह्नित न करें। यह 'धोखाधड़ी' के रूप में माना जाएगा और कठोर दंड का कारण बनेगा।
- बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में हमेशा खास तस्वीर लें जिसमें निवासी का चेहरा और दोनों हाथ दीखते हों, अपवाद के प्रकार की निरपेक्षता में।
- नामांकनार्थी बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर के लिए पहुँचने के लिए वृद्धावस्था या बीमारी के कारण स्वयं को सही मुद्रा में रखने की स्थिति में नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में ऑपरेटर को उपकरणों को नामंकनार्थी के करीब ले जाकर बायोमेट्रिक डेटा लेने की व्यवस्था करना चाहिए।
- यदि निवासी की उंगली/आइरिस में कोई अस्थायी क्षति है और इससे बायोमेट्रिक कैप्चर करना संभव नहीं है, तब ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। निवासी को बाद में उसकी बायोमेट्रिक अद्यतन करानी होगी।
- आयु में 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी निवासियों के बायोमेट्रिक- चेहरे की छवि, आईरिस और उंगलियों के निशान कैप्चर करें।
- आयु में 5 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के मामले में, केवल चेहरे की छवि और एक माता पिता में से किसी भी एक के बायोमेट्रिक पुष्टिकरण लिए जाएँगे।
फेसियल कैप्चर के लिए दिशानिर्देश:
- नामांकनार्थी की स्थिति : चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए, ऑपरेटर को नामांकनार्थी के बजाय कैमरे को उसकी स्थिति के अनुसार सही दूरी पर या सही मुद्रा में समायोजित करने की सलाह दी जाती है। सम्मुख मुद्रा कैप्चर किया जाना है, यानी सिर घुमाना या झुकाना नहीं है। निवासी को अपनी पीठ सटा कर, कैमरे के सामने मुख कर के ठीक से बैठने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।
- फोकस: कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर परिचालन का उपयोग करना चाहिए। ली गयी छवि में मोशन धुंधला, ओवर या अंडर एक्सपोजर, अप्राकृतिक रंग का प्रकाश और किसी प्रकार से विरूपित नहीं होना चाहिए।
- भाव-भंगिमा: भाव-भंगिमा स्वत: चेहरा पहचानने के कार्य को बहुत प्रभावित करता है और मनुष्यों द्वारा सटीक दृश्य निरीक्षण को भी प्रभावित करता है। दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि चेहरा तटस्थ भाव-भंगिमा (गैर-मुस्कुराते हुए), दाँत बंद कर और दोनों आँखें खोल कर और कैमरे में देख हुए लिया जाना चाहिए।
- रोशनी : कम रोशनी चेहरा पहचान के प्रदर्शन पर भारी प्रभाव डालती है। वहाँ उचित और समान रूप से वितरित प्रकाश व्यवस्था प्रयुक्त किया जाना चाहिए, जैसे कि चेहरे पर कोई छाया, आई-सॉकेट में कोई छाया और कोई हॉट स्पॉट नहीं आना चाहिए। ठीक नामंकनार्थी के ऊपर प्रकाश बिल्कुल न डालें इससे छाया बन सकती है। प्रकाश दूर तक फैला हुआ होना चाहिए और नामंकनार्थी के सम्मुख पड़ना चाहिए जिससे कि आंखों के नीचे कोई छाया आए।
- नेत्र चश्मा: यदि व्यक्ति आम तौर पर चश्मा पहनता है, तब तस्वीर चश्मे के साथ ली जाने की अनुशंसा की जाती है। हालांकि, चश्मा स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। काला चश्मा / रंगा हुआ ग्लास तस्वीर लेने से पहले निकाल दिया जाना चाहिए।
- अन्य प्रसाधन : चेहरे के किसी भी क्षेत्र को प्रसाधन के उपयोग से कवर करने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, पर्दे वाली महिलाओं को तस्वीर लेने से पहले पूरा चेहरा प्रकट करना होगा। इसी तरह घूँघट वाली महिलाओं को तस्वीर लेने से पहले पूरा चेहरा प्रकट करना होगा। सिर ढका जा सकता है लेकिन पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए।
- इसके अलावा, प्रसाधन जैसे पगड़ी/हेड गियर आदि की भी धार्मिक / पारंपरिक प्रथाओं के रूप में अनुमति दी जाती है।
- हालांकि, अन्य प्रसाधन जैसे आई-पैच आदि की चिकित्सा कारणों की वजह से अनुमति दी जाती है। यह भी हो सकता है अपवाद के लिए केवल एक आईरिस कैप्चर किया जाए, क्योंकि एक आईरिस, दर्ज किया ही जाना चाहिए।
- ऑपरेटरों को संभव सबसे बेहतर चेहरा-चित्र प्राप्त करने जो अपेक्षा अनुसार हो, के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर क्वालिटी फ्लैग हरी है लेकिन ऑपरेटर को लगता है इससे बेहतर तस्वीर प्राप्त की जा सकती है तो तब यह कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा तस्वीर लेना निवासी के लिए उत्पीड़न न बने।
- बच्चों के लिए, यह स्वीकार्य कि बच्चे माता-पिता की गोद में बैठा हो, लेकिन यह यह सुनिश्चित किया जाए कि माता पिता के चेहरे बच्चे के चेहरे के साथ कैप्चर ना किया जाए। बच्चों के मामले में पृष्ठभूमि नॉनव्हाईट स्क्रीन न होने के कारण खारिज हो सकता है, लेकिन एक चित्र में दो चेहरे कैप्चर नहीं होने चाहिए।
- असफल होने पर प्रभावी प्रतिक्रिया ली जाने की आवश्यकता है। प्रभावी प्रतिक्रिया के सॉफ्टवेयर में से कुछ हैं:
- कोई चेहरा प्राप्त नहीं हुआ
- नामंकनार्थी बहुत दूर है
- नामंकनार्थी बहुत निकट है (इनपुट छवि में आंखों की दूरी छवि की चौड़ाई के एक तिहाई से अधिक है)
- मुद्रा (सीधे देखो)
- अपर्याप्त प्रकाश
- चेहरे की प्रतीति बहुत कम (चेहराविहीन, ऑब्जेक्ट की पहचान मानवीय चेहरे के रूप में नहीं)
- असमान प्रकाश (आउटपुट छवि में चेहरे का)
ऑपरेटर निवासी के डेटा की समीक्षा कैसे करता है? Open or Closeदर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर निवासी को निवासी के सम्मुख एक मॉनिटर पर दर्ज किया गया डेटा दिखाएँ और यदि आवश्यक हो, सामग्री पढ़ निवासी को सुनाएँ। निवासी से नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान, नामांकन के पूरा होने से पहले ऑपरेटर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निवासी के लिए पढ़ें।
- ऑपरेटर निम्न क्षेत्रों की पुन: पुष्टि करें:
- निवासी के नाम की वर्तनी
- सही लिंग
- सही आयु/जन्म तिथि
- पता-पिन कोड; भवन; गांव / शहर /नगर; जिला; राज्य
- संबंध विवरण –माता-पिता/ पति या पत्नी/ अभिभावक; सम्बन्धी का नाम
- सटीकता और स्पष्टता के साथ निवासी की तस्वीर
- मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी
- किन्हीं भी त्रुटियों के होने पर ऑपरेटर को दर्ज किया गया डेटा सही करना होगा और निवासी के साथ फिर से समीक्षा करनी होगी। यदि कोई संशोधन आवश्यक नहीं हैं, तब निवासी डेटा का अनुमोदन करेंगे।
ऑपरेटर निवासी के डेटा में संशोधन कार्य कैसे करता है? Open or Close- किसी निवासी के उक्त डेटा में से किसी में भी संशोधन के लिए ऑपरेटर नामांकन क्लाइंट पर संशोधन मेनू का उपयोग (एक बार) कर सकते हैं। निवासी का डेटा निवासी की उपस्थिति और निवासी के नामांकन के 96 घंटे के भीतर ठीक किया जा सकता।
- परिवर्तन के अनुरोध के लिए संशोधन प्रक्रिया के दायरे में निम्न शामिल हैं:
- सभी जनसांख्यिकीय क्षेत्र यानी नाम, पता, लिंग, जन्म की तारीख / आयु *
- निवासी से संबंध
- मोबाइल
- ई-मेल पता
- संबंध विवरण (संबंध प्रकार, नाम और आधार संख्या)
- परिचयकर्ता का नाम और आधार संख्या
- यदि मूल निवासी आयु 5 साल से नीचे के एक बच्चे के रूप में नामांकित किया गया था, तब क्योंकि नामांकन के दौरान बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर नहीं किया गया था, निवासी आयु 5 वर्ष से अधिक के रूप में डेटा संशोधन करने के लिए अमान्य होगा।
- निवासी के पुराने डेटा के संशोधन के लिए निवासी की पूर्व नामांकन आईडी प्रविष्ट करने की आवश्कता है। संशोधन के लिए नामांकन नंबर, तारीख और नामांकन के समय लेने के लिए निवासी की पावती पत्र की जाँच करें।
- संशोधन की प्रक्रिया के समय संशोधन के प्रकार के आधार पर पीओआई,पीओए और माता-पिता/अभिभावक की पावती पत्र भी आवश्यक होगा।
- नाम में किसी परिवर्तन के लिए या तो एक सत्यापित नामांकन फार्म और पीओआई दस्तावेज़ या एक परिचयकर्ता नाम और यूआईडी की आवश्यकता होगी। पते में परिवर्तन के लिए या तो एक सत्यापित नामांकन फार्म और पीओआई दस्तावेज़ या एक परिचयकर्ता नाम और आधार संख्या की आवश्यकता होगी। जन्म तिथि में बदलाव के लिए एक सत्यापित नामांकन फार्म और सत्यापित जन्म तिथि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 5 साल से कम आयु के बच्चे के डेटा में संशोधन के लिए संबंध के प्रकार का माता-पिता का विवरण और संबंध का नाम और अभिभावक के आधार नंबर भी अनिवार्य है।
- सॉफ्टवेयर के संशोधन मेनू में केवल वही फ़ील्ड दर्ज करें जिसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन के दौरान मूल नामांकन में जो फील्ड न हों उन्हें पुनः दर्ज न करें।
- डेटा में संशोधन की निवासी के साथ समीक्षा की जाएगी और निवासी का कोई एक बायोमेट्रिक (क्लाइंट पर ड्रॉप डाउन मेनू में प्रदान की गई) भी निवासी की पुष्टि करने के लिए ले जाया जाएगा।
- 5 वर्ष से कम आयु के निवासी के मामले में, माता-पिता/अभिभावक, जिसका विवरण संबंध फ़ील्ड में दर्ज किए गए है की बायोमेट्रिकस ली जएगी। ऑपरेटर के हस्ताक्षर नामांकन में और पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता के हस्ताक्षर क्रमशः बायोमेट्रिक अपवाद और परिचयकर्ता आधारित सत्यापन में आवश्यकता होंगे।
- संशोधन प्रक्रिया के अंत में निवासी के फोटो के साथ संशोधन की एक पावती मुद्रित की जाएगी। संशोधन की पावती ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और निवासी को सौंप दी जाएगी। निवासी के अन्य दस्तावेजों के साथ सहमति पत्र निवासी द्वारा हस्ताक्षरित किए और ऑपरेटर द्वारा भरे जाएँगे।
दस्तावेज़ स्कैनिंग के लिए यूआईडीएआई के दिशा-निर्देश क्या हैं? Open or Closeऑपरेटर नामांकन के प्रकार के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक मूल दस्तावेज को स्कैन करेगा:
- नामांकन प्रपत्र-प्रत्येक नामांकन के लिए
- पीओआई,पीओए-दस्तावेज़ आधारित नामांकन के लिए
- जन्म तिथि दस्तावेज़- सत्यापित जन्म तिथि के लिए
- पीओआर- पारिवारिक मुखिया आधारित नामंकन के लिए
- पावती अथवा सहमति- ऑपरेटर और निवासी के हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक नामांकन के लिए
- उन मामलों में जहाँ मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, प्रतियां साक्ष्यांकित / एक सार्वजनिक नोटरी / राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणितस्वीकार किया जाएगा
- दस्तावेजों को एक अनुक्रम में स्कैन किया जाए और स्कैन किए गए सभी दस्तावेज मानक आकार (A4) के हों
- सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ के वांछित अंश (आधार नामांकन के दौरान दर्ज किया गया डेटा) स्कैन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और दस्तावेज़ के पृष्ठ अधिव्याप्त नहीं हैं
- स्कैन किए गए प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने योग्य और धूल और खरोंच के कारण किसी भी निशान के बिना होना चाहिए। जहां आवश्यक हो पिछले स्कैन निकालें और दस्तावेज़ पुनः स्कैन करें।
- एक बार दस्तावेज़ के सभी पृष्ठ स्कैन किए जाने पर, ऑपरेटर कुल पृष्ठों को देखें और जाँच करें और पुष्टि करें कि सभी पृष्ठों को स्कैन किया गया है।
- सभी मूल दस्तावेज और नामांकन फार्म निवासी को वापस सौंप दें। सहमति सह पावती भी निवासी के हवाले कर दें।
पर्यवेक्षक कौन होता है और उसकी योग्यता क्या है? Open or Closeपर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों का प्रबंधन करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक नामांकन केंद्र में एक पर्यवेक्षक अनिवार्य है। इस भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
व्यक्ति की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होना चाहिए
- व्यक्ति बारहवीं पास और अधिमानतः स्नातक होना चाहिए
- व्यक्ति आधार के लिए नामांकित हो और उसकी आधार संख्या बन चुकी होनी चाहिए।
- व्यक्ति को अच्छी समझ और कंप्यूटर का उपयोग करने का अनुभव होना चाहिए।
- व्यक्ति यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त परीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी से "पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र' प्राप्त किया होना चाहिए।
एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य शुरू करने से पहले:
- यूआईडीएआई दिशानिर्देशों नामांकन शुरू करने से पहले व्यक्ति किसी भी नामांकन एजेंसी द्वारा सक्रिय एवं नियुक्त होना चाहिए।
- व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालयों/नामांकन एजेंसी द्वारा आधार नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाओं और विभिन्न उपकरणों जिनका आधार नामांकन के दौरान प्रयोग किया जाता पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र लिया होना चाहिए।
- व्यक्ति को प्रमाण पत्र परीक्षा देने से पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन/ अद्यतन की पूरी प्रशिक्षण सामग्री पढ़ा होना चाहिए।
- व्यक्ति स्थानीय भाषा कुंजीपटल और लिप्यंतरण कार्य में सहज होना चाहिए।
किसी नामांकन एजेंसी के पर्यवेक्षक के दायित्व क्या हैं? Open or Closeयूआईडीएआई नामांकन केंद्र सेटअप चेकलिस्ट और सेंटर संचालन की निगरानी के अनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन केंद्र में पर्यवेक्षक की भूमिका है। नामांकन केन्द्र पर रसद और अन्य आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तथा अभिनियोजित करना, नामांकन केंद्र पर नामांकन स्टेशन सेटअप करना। आधार नामांकन केंद्र में एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए, पर्यवेक्षक निम्न सुनिश्चित करता है:
- साइट की तैयारी
- यूआईडीएआई द्वारा नामांकन एजेंसी, नामांकन स्टेशनों और केन्द्रों को स्थापित करने में सुविधा के लिए नामांकन केन्द्र चेकलिस्ट प्रदान की गई है। पर्यवेक्षक को केंद्र की सभी आवश्यकताएँ, जिसके लिए वह उत्तरदायी है, पूरी की जा रही हैं यह सुनिश्चित करने के लिए इस सूची का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक नामांकन केंद्र और/ या सप्ताह में एक बार (जो भी पहले हो) की शुरुआत में यह चेकलिस्ट भरें और हस्ताक्षरित करें। यह चेकलिस्ट हर नामांकन केंद्र पर बाद में समीक्षा/लेखापरीक्षा के लिए रजिस्ट्रार/ यूआईडीएआई और उनके मनोनीत प्रदर्शन मॉनिटर/एजेंसी द्वारा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- पर्यवेक्षक आधार क्लाइंट की स्थापना और परीक्षण के साथ सभी उपकरणों और प्रिंटर सह स्कैनर के साथ जुड़ा लैपटॉप/ डेस्कटॉप स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपकरण आधार नामांकन/अद्यतन प्रारंभ करने लिए चालू हालत में हैं, उत्तरदायी है।
- सुनिश्चित करें कि नवीनतम आधार नामांकन क्लाइंट/अपडेट सॉफ़्टवेयर स्थापित किया गया है।
- सुनिश्चित करें कि नामांकन केन्द्र परिसर साफ-सुथरा, स्वच्छ, अच्छी तरह से बनाए रखा गया और इलेक्ट्रिक/आग के खतरों से सुरक्षित है।
- सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र की मूल जानकारी जैसे कि नीचे दी गयी है प्रत्येक नामांकन स्टेशन में (स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में) अनिवार्यतः प्रदर्शित की जा रही है:
- रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क सूत्र
- नामांकन एजेंसी का नाम एवं संपर्क सूत्र
- नामांकन केंद्रों पर ईए पर्यवेक्षक के नाम, कोड, और संपर्क नंबर
- पर्यवेक्षक के खिलाफ शिकायत उठाने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स
- नामांकन केन्द्र के काम के घंटे और छुट्टियाँ
- यूआईडीएआई हेल्प लाइन संख्या: 1947 और ईमेल आईडी: help@uidai.gov.in
- आधार नामांकन/अद्यतन के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची
- आधार संबंधित सभी सेवाओं की दर सूची
- यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रजिस्ट्रार/यूआईडीएआई द्वारा प्रदान किए गए आधार आईईसी सामग्री केंद्र में ठीक से प्रदर्शित किया गया है।
- सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर और अन्य स्टाफ का व्यवहार नामांकन केंद्र पर निवासियों के प्रति विनम्र है। /li>
- ऑपरेटर के असंतुष्ट निवासी को संभालने में असक्षम होने पर अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए प्रभार लें।
- वर्दी प्रदान किए जाने पर, सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र पर कर्मचारियों द्वारा वर्दी पहनी जा रही है, ताकि निवासियों को मदद की आवश्यकता होने पर वे आसानी से कर्मचारियों को उनके पोशाक से पहचान सकें।
- पंजीयकों के साथ बिना वैध समझौते के किसी भी स्थान पर पर नामांकन संचालन शुरू न करें।
- स्वयं एवं दूसरों की ऑनबोर्डिंग
- पर्यवेक्षक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसका "ऑनबोर्डिंग प्रपत्र" सत्यापन के लिए नामांकन एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा, जो "यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय" के प्रपत्र सबमिट के लिए प्रतिबद्ध है।
- सत्यापन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित नामांकन एजेंसी के साथ ऑनबोर्डिंग अनुमोदित/ अस्वीकार करेंगे।
- नामांकन एजेंसी उसके बाद आधार क्लाइंट सॉफ़्टवेयर में पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक लेकर उसे नियुक्त करेगी और नामांकन मशीन संचालित करने के लिए एक उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड प्रदान करेगी।
- पंजीकृत उपयोगकर्ता से तात्पर्य है उपयोगकर्ता का बायोमेट्रिक विवरण यूआईडीएआई में सफलतापूर्वक सत्यापित कर लिया गया है, और नामांकन स्टेशन पर स्थानीय डेटा बेस में संग्रहित है।
- पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि सभी "संचालक" भी स्थानीय प्रमाणीकरण के लिए स्टेशनों पर ऑनबोर्ड किए गए हैं।
- केन्द्र संचालन का प्रबंधन
- पर्यवेक्षक भी अनिवार्य आवश्यकता होने पर एक ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है।
- पर्यवेक्षक को यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नामांकन और अद्यतन सम्बन्धी नवीनतम दिशा-निर्देश एवं नीतियों के बारे में पता होना चाहिए।
सत्यापनकर्ता कौन है? Open or Closeनिवासी के आधार के लिए नामांकन कराने नामांकन केंद्र आने पर, निवासी द्वारा प्रदान किये गए दस्तावेज़ों से जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज किया जाएगा। निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अधिप्रमाणन, दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किये जाते हैं। इस तरह के अधिकारियों को सत्यापनकर्ता कहा जाता है। नामांकन केन्द्र पर मौजूद सत्यापनकर्ता निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की निवासी द्वारा भरे गये नामांकन प्रपत्र के साथ निवासी से पुष्टि करेगा। पंजीयकों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जो इस तरह की सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ अच्छी तरह परिचित हैं, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उनकी सेवाएं उपयोग की जानी चाहिए, ऐसे किसी ममले में जहाँ वे सेवारत अधिकारियों को स्पेयर करने में असमर्थ हैं।
- किसी भी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी(सशस्त्र बलों और सीपीएमएफ सहित) और बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ग्रुप 'सी' के पद से नीचे / क्लास III दोनों से कर्मचारियों को सत्यापनकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की सरकार से अनुमति है। बड़े शहरों और महानगरों, जहाँ रजिस्ट्रार ऐसे सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है, जैसे क्षेत्रों में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन के साथ सेवाओं की एक आउटसोर्स विक्रेता से सत्यापनकर्ता प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।
- नामांकन केंद्र में सत्यापनकर्ता नामांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त एक ही विक्रेता से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रार को सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में डालने से पहले सत्यापनकर्ता को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। रजिस्ट्रार एक केंद्र में एक से अधिक सत्यापनकर्ता यदि और जहां आवश्यक हो नियुक्त कर सकता है। नामांकन के प्रारंभ होने से पहले सभी सत्यापनकर्ताओं की सूची, पद, रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए और सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साझा की जानी चाहिए।
एक सत्यापनकर्ता के दायित्व क्या हैं? Open or Closeनामांकन, के लिए निवासी को उसके मूल दस्तावेज/ अनुप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ-साथ आधार नामांकन /अद्यतन प्रपत्र भर कर लाना होगा। सत्यापनकर्ता को आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी के साथ सहायक दस्तावेज में उल्लेखित जानकारी सत्यापित करना चाहिए। सत्यापनकर्ता यह भी जाँच करता है कि दस्तावेज़ में नामांकन फार्म में लिए गए दस्तावेजों के नाम सही और निवासी द्वारा प्रदत्त मूल दस्तावेजों के समान ही हैं।
- सत्यापनकर्ता को केंद्र के संचालन घंटे भर में नामांकन केंद्र में उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रार को नामांकन के दौरान सत्यापनकर्ता की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए।
- सत्यापनकर्ता की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि नामांकन /अद्यतन के लिए प्रपत्र यूआईडीएआई नामांकन प्रक्रिया के अनुसार पूरी तरह से और सही ढंग से भरा गया है। कोई अनिवार्य फ़ील्ड रिक्त नहीं होना चाहिए और निवासी को मोबाइल नंबर और ईमेल पते जैसे वैकल्पिक फ़ील्ड्स भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सत्यापनकर्ता सत्यापन के बाद नामांकन/अद्यतन प्रपत्र हस्ताक्षरित करेगा और स्टाम्प लगाएगा। स्टाम्प उपलब्ध नहीं है, तो सत्यापनकर्ता साइन कर सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं। निवासी को उसके बाद पंजीकृत होने के लिए नामांकन एजेंसी ऑपरेटर के पास जाना होगा।
- यदि निवासी नामांकित है और एक विशेष जनसांख्यिकीय फ़ील्ड के सुधार के लिए आया है, तब निवासी को सभी विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। निवासी उसका नाम और उसकी मूल नामांकन संख्या, दिनांक और समय (एक साथ ईआईडी के रूप में ज्ञात) और क्षेत्र जिसमें सुधार की जरूरत है,प्रदान करना होगा।
- सत्यापनकर्ता केवल यदि यह दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यक क्षेत्रों में से है तब सत्यापित करेंगे। सत्यापनकर्ता उन्हीं यूआईडीएआई सत्यापन के दिशा निर्देशों का उपयोग करेगा जो निवासी नामांकन के दौरान का उपयोग किये गए थे।
- सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर/के अंगूठे और स्टाम्प/नाम आवश्यक है, उस मामले में जहाँ प्रतियां साक्ष्यांकित / एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित / राजपत्रित अधिकारी होने के नाते प्रस्तुत हैं को छोड़कर।
- सत्यापनकर्ता हर दिन के नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए और, जिससे नामांकन केंद्र पर प्रक्रिया विचलित होने पर और नामांकन केंद्र के प्रदर्शन की निगरानी यूआईडीएआई और रजिस्ट्रार को तत्काल जानकारी प्रदान कर सकें।
सत्यापनकर्ता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, सत्यापन के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले यूआईडीएआई दिशा-निर्देश क्या हैं? Open or Close- सुनिश्चित करें कि सत्यापन के लिए निवासी के मूल दस्तावेज लिए गए है। उन मामलों में जहाँ मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, प्रतियां साक्ष्यांकित / एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित / राजपत्रित अधिकारी स्वीकार की जाएँगी।
- आधार नामांकन /अद्यतन के लिए निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अनुमोदित दस्तावेज़ों की सूची में होना चाहिए।
- परिशिष्ट ए/बी के अनुसार पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र का स्वरूप उन अधिकारियों / संस्थाओं (जो केवल यूआईडीएआई की दस्तावेजों की मान्य सूची में मान्यता प्राप्त हैं) द्वारा जारी किया गया हो।
- सत्यापनकर्ता दस्तावेज जाली/बदले हुए होने का संदेह होने पर सत्यापन करने से मना कर सकते हैं। मामलों में जहां दस्तावेजों के सत्यापन से सत्यापनकर्ता द्वारा मना कर दिया गया, कारण नामांकन फार्म पर सत्यापनकर्ता द्वारा संक्षिप्त में दर्ज किया जाना चाहिए।
- यदि सत्यापनकर्ता किन्हीं कारणों से सत्यापन के लिए मना कर देता है या निवासी को सत्यापन कारणों को दर्ज कराए बिना वापस जाने देता है, ऐसे मामलों में निवासी शिकायत निवारण के लिए ब्लॉक स्तर रजिस्ट्रार के द्वारा बनाए गए एक नामित प्राधिकारी के पास जा सकता है।
- पीओआई, डीओबी, पीओए, पीओआर, के सामने क्रमशः नाम, जन्म तिथि, पता, और संबंध विवरण सत्यापित करें।
- नाम।
- पीओआई में निवासी के नाम और तस्वीर वाले दस्तावेज़ की आवश्यकता है। सत्यापित करें कि सहायक दस्तावेज़ में दोनों हैं।
- प्रस्तुत कोई भी पीओआई दस्तावेज़ में यदि निवासी की तस्वीर नहीं है तो यह एक मान्य पीओआई के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समावेशी और उत्पीड़न से मुक्ति के नाते , पुराने फोटो के साथ दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं।
- दस्तावेज़ में नाम का निवासी से उसका नाम पूछ कर पुष्टि करें। ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि निवासी स्वयं दस्तावेज़ प्रदान कर रहा है।
- व्यक्ति का पूरा नाम दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें अभिवादन या श्री, सुश्री, श्रीमती, प्रमुख, सेवानिवृत्त, डॉ, आदि जैसे शीर्षक शामिल नहीं होने चाहिए।
- व्यक्ति का नाम बहुत ध्यान से और सही ढंग से लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, प्रतिवादी बता सकता है कि उसका नाम वी विजयन है जबकि उसका पूरा नाम वेंकटरमन विजयन हो सकता है और इसी तरह आर.के. श्रीवास्तव का पूरा नाम वास्तव में रमेश कुमार श्रीवास्तव हो सकता है। इसी तरह एक महिला निवासी जिसका नाम के। एस.के. दुर्गा है अपना पूरा नाम कल्लूरी सूर्य कनक दुर्गा बता सकती है। लगाये गए दस्तावेजी सबूत से उसकी पहले अक्षर के विस्तार का पता लगाएँ और उसीकी जाँच करें।
- घोषित नाम और दस्तावेज़ (पीओआई) में वर्तनी और/या प्रथम, मध्य और अंतिम नाम के अनुक्रम तक सीमित अंतर होने पर, निवासी द्वारा घोषित नाम दर्ज किया जा सकता है।
- यदि नामांकनार्थी द्वारा लगाए गए दोनों दस्तावेजी सबूतों में एक ही नाम में भिन्नता है (जैसे प्रथमाक्षर और पूरे नाम में) तब नामंकनार्थी का पूरा नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
- कभी-कभी हो सकता है शिशुओं और बच्चों को अभी तक नाम न दिया गया हो। नामंकनार्थी के लिए यूआईडी उप-केन्द्रों द्वारा व्यक्ति के नाम कैप्चर करने का महत्व समझाते हुए बच्चे के लिए इच्छित नाम का पता लगाने का प्रयास करें। पीओआई के लिए सहायक दस्तावेज की अनुपलब्धता के मामले में परिचयकर्ता की सहायता से नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
- जन्म तिथि (डेट ऑफ बर्थ- डीओबी):
- निवासी की जन्म तिथि से संबंधित स्थाचन में दिन, महीने और वर्ष का उल्लेेख होना चाहिए।
- यदि निवासी जन्म तिथि के दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करता है, तब उसकी जन्म तिथि "सत्यापित" माना जाता है। जब निवासी बिना किसी दस्तावेजी सबूत के डीओबी घोषित करता है, तब उसकी जन्म तिथि “घोषित” मानी जाती है।
- निवासी उम्र और जन्म की सही तारीख देने में असमर्थ है और निवासी द्वारा केवल उम्र का उल्लेख किया गया है या सत्यापनकर्ता द्वारा अनुमानित है तब केवल उम्र दर्ज की जाती है। सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से इस तरह के मामले में जन्म के वर्ष की गणना करेगा।
- सत्यापनकर्ता को नामांकन/अद्यतन प्रपत्र में प्रविष्टि की जाँच और निवासी द्वारा "सत्यापित"/ "घोषित" के रूप में जन्म की तारीख सही ढंग से संकेतित की गयी है या केवल उसकी उम्र भर है, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
- आवासीय पता:
- सत्यापित करें कि पीओए में नाम और पता हो। सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए दस्तावेज़ में नाम पीओआई दस्तावेज़ के नाम से मेल खाता है। यदि केवल वर्तनी और/या प्रथम, मध्य और अंतिम नाम के अनुक्रम में अंतर है तब पीओआई और पीओए दस्तावेज़ के नाम में यह अंतर स्वीकार्य है।
- "संरक्षक" व्यक्ति का नाम,यदि कोई हो, आम तौर पर बच्चों और वृद्धों जो क्रमशः माता-पिता और बच्चों के साथ रह रहे हों के लिए लिया जाता है। यदि नाम उपलब्ध नहीं है, तब यह पंक्ति रिक्त छोड़ सकते हैं।
- पते का संवर्धन करने की अनुमति दी जाती है। निवासी मकान नंबर, लेन नम्बर, गली का नाम, मुद्रण की त्रुटियों को दूर करने के लिए मामूली परिवर्तन/ पिन कोड पता में सुधार आदि के रूप में लघु क्षेत्र जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। पीओए में दर्ज पते में इन परिवर्धन/संशोधन करने के बाद में पीओए दस्तावेज़में वर्णित मूल पते में परिवर्तन न हो।
- यदि पते में सम्वर्धन के लिए अनुरोधित परिवर्तन पर्याप्त हैं और पीओए में वर्णित मूल में परिवर्तन करते हैं, तब निवासी को एक वैकल्पिक पीओए प्रस्तुत करना होगा या एक परिचयकर्ता के माध्यम से पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी।
- संबंधों का विवरण:
- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में माता पिता या अभिभावक में से किसी एक का "नाम" और "आधार संख्या" अनिवार्य है। माता-पिता /अभिभावक का अपने बच्चों का नामंकन कराते समय आधार पत्र बना होना चाहिए (या वे एक साथ नामांकित हो सकते हैं)।
- एक वयस्क के मामले में माता-पिता या पति या पत्नी की जानकारी पर कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा। वे केवल आंतरिक प्रयोजनों के लिए दर्ज किये जाएँगे।
- परिवार का मुखिया (हेड ऑफ फैमिली- एचओएफ) :
- पीओआर दस्तावेज़ के लिए परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्य के बीच संबंध स्थापित करता है यह सत्यापित करें। केवल उन परिवार के सदस्यों का नामंकन संबंध दस्तावेज़ (पीओआर) के आधार पर हो सकता है जिनके नाम संबंध दस्तावेज़ पर दर्ज हैं।
- परिवार के सदस्य के नामांकन के समय, परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ उपस्थित रहना होगा।
- एचओएफ आधारित सत्यापन के मामले में सत्यापनकर्ता को नामांकन/ अद्यतन प्रपत्र में भी एचओएफ विवरण की भी जाँच करनी चाहिए। आधार पत्र में एचओएफ के नाम और आधार संख्या को सत्यापित किया जाना चाहिए।
- एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में सुनिश्चित करें, प्रपत्र में संबंध विवरण के रूप में केवल एचओएफ का विवरण उल्लेखित किया गया है।
- मोबाईल नम्बर, ई-मेल एड्रेस:
निवासी के पास, यदि उसका मोबाइल नंबर और / या ई-मेल पता उपलब्ध हो और वह दर्ज कराने को तैयार हो, तब ये वैकल्पिक क्षेत्र भरे जाने चाहिए। सत्यापनकर्ता निवासी को इन क्षेत्रों के महत्व सूचित कर सकते हैं। यूआईडीएआई यदि आवश्यक हो, निवासी से इस जानकारी का उपयोग कर संपर्क कर सकती है, जैसे पत्र वापसी के मामले में।
आवश्यक दस्तावेजों के बिना निवासियों के आधार में नामांकन किस प्रकार हो रहे हैं? Open or Close- नामांकन के समय महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय डेटा ठीक से सत्यापित करना आवश्यक है। निवासी पहचान प्रमाणक (पीओआई) और पता प्रमाणक (पीओए) के रूप में अनुमोदित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज ला सकते हैं।
- एक निवासी पहचान का दस्तावेजी सबूत या पते का सबूत प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह एक पूर्व नामित “परिचयकर्ता” जिसकी पहचान रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जा चुकी है, के माध्यम से नामंकन प्राप्त कर सकता है।
- परिचयकर्ता, जो निवासी जो पीओए/पीओआई दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध ना करा सके, की पहचान के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति है। यह परिचय किसी निवासी को चरित्र प्रमाण पत्र देने के समान नहीं है।
परिचयकर्ता कौन है? Open or Close- परिचयकर्ता, वे व्यक्ति हैं (उदाहरण के लिए, रजिस्ट्रार के कर्मचारी, निर्वाचित स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकाय, डाकिया, प्रभावी व्यक्तित्व जैसे शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं डॉक्टर, आंगनवाड़ी/ आशा कार्यकर्ता, स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि आदि) जिनकी रजिस्ट्रार द्वारा पहचान की गई हो और “परिचयकर्ता” के रूप में यूआईडीएआई के सीआईडीआर में पंजीकृत हो।
- कुछ मामलों में, यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय ही पंजीयकों की सुविधा के लिए “परिचयकर्ता” के रूप में पहचान करने की पहल कर सकता है।
- परिचयकर्ता, 18 वर्ष की आयु से ऊपर होना चाहिए और परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- परिचयकर्ता को रजिस्ट्रार से लिंक किया जाएगा। एक ही परिचयकर्ता एक से अधिक एक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा उपयोग किया जा सकता है हालांकि सम्बद्ध रजिस्ट्रार द्वारा उसकी पहचान की गयी हो और यूआईडीएआई के सीआईडीआर में वह रजिस्ट्रार विशेष के लिए “परिचयकर्ता” के रूप में पंजीकृत हो। इसलिए, परिचयकर्ता केवल रजिस्ट्रार के के क्षेत्राधिकार के भीतर ही लोगों को पंजीकृत करा सकता है। इसके अलावा, एक रजिस्ट्रार प्रशासनिक सीमाओं(राज्य, जिला स्तर) द्वारा एक परिचयकर्ता का संचालन सीमित कर सकता है।
परिचयकर्ता के दायित्व क्या हैं? Open or Close- रजिस्ट्रार द्वारा परिचयकर्ता की क्षेत्र-वार (जिला/ राज्य में जो प्रचार काम करने के लिए अधिकृत है) पहचान किये जाने पर, वे परिचयकर्ता को सूचित करेंगे।
- आधार कार्यक्रम के साथ परिचित होने और प्रचार जिम्मेदारियों और दायित्वों को समझने के लिए उन्हें रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई द्वारा आयोजित आधार जागरूकता कार्यशाला में भाग लेना चाहिए।
- यदि पहचान किया गया परिचयकर्ता, एक परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, तब उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के प्रयोजन के लिए परिचयकर्ता होने के नाते इसका एक लिखित सहमति पत्र देना होगा और यूआईडीएआई और रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- क्षेत्र में निवासियों का परिचय शुरू करने से पहले परिचयकर्ता को नामांकित होना तथा उसे आधार नंबर प्राप्त होना और सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्ट्रार ने उन्हें यूआईडीएआई में पंजीकृत और एक परिचयकर्ता के रूप में सक्रिय किया है।
- परिचयकर्ता को नामांकन कार्यक्रम, नामांकन केंद्र स्थानों और उनके अधिकृत क्षेत्र में नामांकन केंद्र के संचालन घंटों से अधिसूचित होना होगा।
- परिचयकर्ता सुनिश्चित करें कि उनके संपर्क के विवरण सही ढंग से नामांकन केंद्र में प्रदर्शित किये जा रहे हैं। प्रदर्शन न होने /गलत विवरण के मामले में नामांकन केंद्र सुपरवाइजर को प्रदर्शन/ विवरण ठीक करने के लिए कहना चाहिए।
- परिचयकर्ता को निवासियों के लिए आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिए।
- परिचयकर्ता को शुद्धता और पूर्णता के लिए नामांकन प्रपत्र पर निवासी के नाम और पते की जाँच करना होगा। परिचयकर्ता नामांकन फार्म पर गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर/थंबप्रिंट देने से पहले अपने विवरण की जाँच कर लें।
- परिचयकर्ता को ईसी के काम के घंटे के दौरान निवासियों की पुष्टि के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। यदि किसी मामले में वे परिचालन घंटों के दौरान उपलब्ध नहीं हैं, तब वे दिन के अंत में नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं और उनके समर्थन के लिए लंबित निवासियों की सूची की जाँच कर सकते हैं।
- परिचयकर्ता को ध्यान से निवासी का नाम और पता के विवरणों की जाँच करनी चाहिए और तब अपने अनुमोदन/अस्वीकृति प्रदान करने चाहिए।
- परिचयकर्ता को एक निवासी का नामांकन पृष्ठांकित करने हेतु आधार क्लांइंट में अपना बायोमेट्रिक देना होगा।
- जहां भी मुद्रित सहमति की अपेक्षा हो वहां परिचयकर्ता को नामांकन सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर करने होगें/अंगुठे का निशान देना होगा।
- परिचयकर्ता निवासी की पहचान करते, समय उसकी पहचान और पते की पुष्टि करते हैं।
- परिचयकर्ता को केवल उन निवासियों, जिनके पास पहचान या पते का दस्तावेजी सबूत नहीं है, की पहचान करनी चाहिए।
- परिचयकर्ता, उसके पास आने वाले हर व्यक्ति का परिचय करने के लिए बाध्य नहीं है।
- परिचयकर्ता, निवासियों की पहचान करने के लिए फीस चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि, रजिस्ट्रार उन्हें इस काम के लिए मानदेय दे सकते हैं।
परिचयकर्ता के क्या दायित्वा होते हैं? Open or Close- परिचयकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति (जीवित या मृत) के नामांकन के समय पर प्रतिरूपित या छद्मवेश में नहीं होना चाहिए।
- परिचयकर्ता किसी आधार धारक को जानबूझ कर उनके जनसांख्यिकीय सूचना बदल कर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान लेने के लिए मदद या झूठी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी छद्मवेश नहीं रखना चाहिए।
- दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर परिचयकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रार कौन होता है ? Open or Close“रजिस्ट्रार” यूआईडी नम्बर के नामांकन के प्रयोजन के लिए एक अधिकृत अथवा यूआईडी द्वारा मान्यता-प्राप्त प्राधिकरण है। रजिस्ट्रार आम तौर पर राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अन्य एजेंसियों एवं संगठनों के वे विभाग या अभिकरण हैं, जो अपनी कुछ योजनाओं, गतिविधियों अथवा संचालनों के कार्यान्वयन के दौरान निवासियों के साथ बातचीत करती है। ऐसे रजिस्ट्रार के उदाहरण हैं रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट (फॉर एनआरईजीएस) या सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट (फॉर टीपीडीएस), इंश्योरेंस कम्पनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एवं बैंक।
रजिस्ट्रार सीधे निवासियों अथवा नामांकन एजेंसियों से जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करेंगे। यूआईडीएआई में रजिस्ट्रार द्वारा समूची आधार नामांकन प्रक्रिया के निष्पादन के लिए विकसित मानक, कार्यप्रणाली एवं कार्यविधियाँ, दिशा निर्देश एवं तकनिकी व्यवस्था है। इस प्रक्रिया में सहायक होने के लिए रजिस्ट्रार यूआईडीएआई द्वारा लगाए गए इकोसिस्टम का उत्तोलन कर सकता है।
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7वां तल, एमटीएनएल एक्सचेंज भवन, जी.डी. सोमानी मार्ग, कफ परेड, Colaba, मुंबई - 400 005
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ब्लॉक-V, प्रथम तल, हाउसफ़ेड कॉम्प्लेक्स, बेल्टोला-बसिस्ठर रोड, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006
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तीसरा तल, उत्तसर प्रदेश राज्यल निर्माण एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड भवन, टीसी-46/V, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
भू-तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
प्रथम तल, आरआईएडीए सेंट्रल कार्यालय भवन, नामकूम इंडस्ट्रियल एरिया, एसटीपीआई लोवाडिह के पास, रांची - 834 010