क्या अनुरोध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ बाहरी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे?keyboard_arrow_down
हां, नामांकन/अद्यतन अनुरोध सत्यापन के लिए अन्य अधिकारियों (राज्य) के पास जा सकता है।
क्या निवासी विदेशी नागरिकों को जारी किया गया आधार जीवन भर के लिए वैध होगा?keyboard_arrow_down
नहीं, निवासी विदेशी नागरिकों को जारी किया गया आधार निम्नलिखित तक वैध रहेगा:
1. वीज़ा/पासपोर्ट की वैधता.
2. ओसीआई कार्ड धारक और नेपाल और भूटान के नागरिकों के मामले में वैधता नामांकन की तारीख से 10 वर्ष होगी।
निवासी विदेशी राष्ट्रीय नामांकन की प्रक्रिया क्या है?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले निवासी विदेशी नागरिक को नामित आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित नामांकन फॉर्म में अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
आवासीय स्थिति: (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में निवास किया हो)
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी: (नाम, जन्म तिथि, लिंग, भारतीय पता और ईमेल)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी: (मोबाइल नंबर)
बायोमेट्रिक जानकारी: (फोटो, फिंगर प्रिंट और दोनों आईरिस)
प्रस्तुत दस्तावेज़ों का प्रकार: [वैध विदेशी पासपोर्ट और वैध भारतीय वीज़ा/वैध ओसीआई कार्ड/मान्य एलटीवी पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में अनिवार्य है] (नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। यदि पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो) निम्नलिखित दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
(1) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (2) 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
और वैध सहायक दस्तावेजों की सूची में निर्दिष्ट पते का प्रमाण (पीओए)।
नामांकन के माध्यम से जमा किए गए विवरण की पुष्टि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है।
मैं निवासी विदेशी नागरिक हूं, क्या मैं आधार के लिए नामांकन कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
हां, निवासी विदेशी नागरिक जो नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे थे, वे जनसांख्यिकीय विवरण (वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित) और बायोमेट्रिक्स विवरण जमा करके आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं। निवासी विदेशी नागरिक को नामांकन के लिए अपेक्षित फॉर्म में आवेदन करना होगा। नामांकन और अद्यतन फॉर्म
नामांकन और अद्यतन के लिए वैध सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
जहां किसी व्यक्ति के लिए कई पते के प्रमाण उपलब्ध हैं (उदाहरण के लिए वर्तमान और मूल निवासी), यूआईडीएआई कौन सा प्रमाण स्वीकार करेगा, और वह आधार पत्र कहां भेजेगा?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के पास यह तय करने का विकल्प होता है कि आधार में कौन सा पता दर्ज किया जाए जिसके लिए वैध पीओए दस्तावेज़ उपलब्ध है। आधार पत्र आधार में पंजीकृत पते पर वितरित किया जाएगा।
यदि पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़ पर दर्शाया गया पता डाक वितरण के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता है तो विकल्प क्या है? क्या नामांकन चाहने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी स्वीकार की जा सकती है?keyboard_arrow_down
हाँ। नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित पते पर छोटे फ़ील्ड जोड़ने की अनुमति है, जब तक कि ये परिवर्धन/संशोधन पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित आधार पते में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आवश्यक परिवर्तन पर्याप्त हैं और आधार पता बदल जाता है, तो सही पते वाला दस्तावेज़ पीओए के रूप में प्रदान किया जाएगा।
क्या राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि को दस्तावेज़ में सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों के लिए पहचान/पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि उनके पास अलग-अलग पीओआई या पीओए दस्तावेज़ नहीं हैं?keyboard_arrow_down
हाँ। पारिवारिक पात्रता दस्तावेज़ को परिवार के सदस्यों के नामांकन के लिए पहचान/पते के प्रमाण के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों की तस्वीर दस्तावेज़ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति की यह सुनिश्चित करने में क्या जिम्मेदारियां हैं कि उसका नामांकन अस्वीकार नहीं किया जाए?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:
1. आधार के लिए नामांकन के लिए पात्रता (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में निवास, एनआरआई के लिए लागू नहीं)।
2. सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई जानकारी सही है और वैध दस्तावेज़ द्वारा समर्थित है।
3. नामांकन के लिए वैध सहायक दस्तावेज पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी (सत्यापित जन्मतिथि के मामले में) मूल रूप में प्रस्तुत करें।
01-10-2023 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चे के लिए पीडीबी/पीओआर के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
4. निर्दिष्ट नामांकन फॉर्म भरें और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ ऑपरेटर को जमा करें। नामांकन और अपडेट फॉर्म से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. सुनिश्चित करें कि पावती पर्ची पर हस्ताक्षर करने से पहले आपका जनसांख्यिकीय डेटा (नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि) अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में नामांकन फॉर्म के अनुसार सही ढंग से दर्ज किया गया है। आप नामांकन पूरा करने से पहले ऑपरेटर से डेटा में सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
मेरा आधार अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
आधार निर्माण में विभिन्न गुणवत्ता जांच शामिल हैं। इसलिए, ऐसी संभावना है कि आपका आधार अनुरोध गुणवत्ता या किसी अन्य तकनीकी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है। यदि आपको एसएमएस प्राप्त हुआ है कि आपका आधार अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो खुद को फिर से नामांकित करने की अनुशंसा की जाती है
मैंने कई बार आधार के लिए नामांकन कराया है लेकिन मुझे आधार पत्र नहीं मिला है। इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
ऐसी संभावना है कि आपका आधार बन गया है लेकिन आपको डाक से आधार पत्र नहीं मिला है। इस मामले में, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने सभी ईआईडी के लिए, "नामांकन और अद्यतन स्थिति जांचें" या https://myaadhaar.uidai.gov.in/CheckAadhaarStatus पर क्लिक करके या निकटतम आधार नामांकन पर जाकर अपने आधार की स्थिति की जांच करवा लें। केंद्र।
यदि आपका आधार पहले ही जेनरेट हो चुका है तो आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/genricDownloadAadhaar पर जाकर eAadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या ऑनलाइन डाउनलोड किए गए आधार पत्र की वैधता मूल पत्र के समान ही है?keyboard_arrow_down
हां, ऑनलाइन डाउनलोड किए गए ई-आधार पत्र की वैधता मूल के समान ही है।
क्या आधार नामांकन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य है?keyboard_arrow_down
नहीं, निवासी भारतीय के आधार नामांकन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है (एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए ईमेल अनिवार्य है)।
लेकिन हमेशा एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करने की सिफारिश की जाती है ताकि आप अपने आधार आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकें और ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार पर आधारित कई सेवाएं प्राप्त कर सकें।
क्या मैं केवल डाक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ भेजकर आधार के लिए अपना नामांकन करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
क्या आधार के लिए नामांकन कराने का कोई ऑनलाइन तरीका है?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
क्या नियुक्ति रद्द करने के बाद रिफंड प्रदान किया जाएगा?keyboard_arrow_down
हां, बुक की गई अपॉइंटमेंट रद्द करने पर रिफंड की प्रक्रिया की जाएगी। रिफंड की प्रक्रिया के बाद, राशि आमतौर पर 7-21 दिनों में उपयोगकर्ता के खाते में वापस जमा हो जाती है। यदि यूआईडीएआई एएसके पर बुक की गई सेवा का लाभ नहीं उठाया जाता है तो व्यक्ति/आधार संख्या धारक को अपॉइंटमेंट को फिर से निर्धारित करने की सलाह दी जाती है।
मैंने अपना आधार खो दिया है और मेरा मोबाइल नंबर भी आधार के साथ पंजीकृत नहीं है। क्या मैं इसे ASK पर प्राप्त कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हाँ। आप अपना आधार डाउनलोड करने और प्रिंटआउट प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा संचालित किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ASK पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। यह सेवा बैंकों, डाकघरों, बीएसएनएल, केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में आधार नामांकन केंद्र पर भी उपलब्ध है।
मुझे अपना आधार कार्ड नहीं मिला। क्या मैं इसे आधार नामांकन केंद्र से प्राप्त कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आप अपना आधार खुद myAadhaar पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत नहीं है या आप ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप आधार नामांकन केंद्र पर 30/- रुपये के शुल्क पर उपलब्ध आधार डाउनलोड और रंगीन प्रिंट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार धारक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से भी आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
दिव्यांगों और बिना उंगलियों के निशान वाले या छतिग्रस्त हाथों वाले लोगों जैसे बीड़ी श्रमिक या बिना उंगलियों वाले लोगों का बायोमेट्रिक कैसे लिया जाएगा?keyboard_arrow_down
आधार में एक समावेशी दृष्टिकोण है और इसकी नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाएं विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हैं। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 का विनियम 6 बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासियों के नामांकन का प्रावधान करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है:
1. नामांकन चाहने वाले ऐसे व्यक्ति जो चोट, विकृति, उंगलियों/हाथों के विच्छेदन या किसी अन्य प्रासंगिक कारण के कारण उंगलियों के निशान प्रदान करने में असमर्थ हैं, ऐसे निवासियों के केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे।
2. नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए जो इन विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, प्राधिकरण नामांकन और अद्यतन सॉफ़्टवेयर में ऐसे अपवादों से निपटने के लिए प्रदान करेगा, और ऐसा नामांकन निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा.
आप निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश भी देख सकते हैं -
https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf"
मैं आधार के लिए कहां नामांकन कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आधार नामांकन के लिए आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। जिसे निम्नलिखित मानदंडों द्वारा पाया जा सकता है:
क. सभी नामांकन (18+ सहित) और अद्यतन
ख. सभी नामांकन (18+ को छोड़कर) और अद्यतन
ग. केवल बच्चों का नामांकन एवं मोबाइल अपडेट
घ. केवल बच्चों का नामांकन
आधार नामांकन केंद्रों के नेविगेशन और पते के साथ विस्तृत सूची भुवन पोर्टल: भुवन आधार पोर्टल पर उपलब्ध है।
आधार नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?keyboard_arrow_down
नामांकन के लिए पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए), रिश्ते का प्रमाण (पीओआर) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) के समर्थन में लागू दस्तावेज आवश्यक हैं।
सहायक दस्तावेजों की वैध सूची सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
क्या मुझे आधार नामांकन के लिए मूल दस्तावेज़ लाने की ज़रूरत है?keyboard_arrow_down
हां, आपको आधार नामांकन के लिए सहायक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी होंगी। नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा।
क्या मुझे आधार नामांकन के लिए कोई शुल्क देना होगा?keyboard_arrow_down
नहीं, आधार नामांकन पूरी तरह से निःशुल्क है इसलिए आपको नामांकन केंद्र पर कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
आधार नामांकन के दौरान किस प्रकार का डेटा कैप्चर किया जाता है?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल [एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य])
माता/पिता/कानूनी अभिभावक का विवरण (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में)
और
बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, 10 अंगुलियों के निशान, दोनों आईरिस)
अगर मेरी कोई उंगली या पुतली गायब है तो क्या मैं आधार के लिए नामांकित हो सकता हूं?keyboard_arrow_down
हां, आप आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं, भले ही एक या सभी उंगलियां/आइरिस गायब हों। आधार सॉफ्टवेयर में ऐसे अपवादों को संभालने के प्रावधान हैं। अपवाद की पहचान के लिए गायब उंगलियों/आंखों की पुतली की तस्वीर का उपयोग किया जाएगा और विशिष्टता निर्धारित करने के लिए मार्कर होंगे। कृपया ऑपरेटर से पर्यवेक्षक प्रमाणीकरण के साथ अपवाद प्रक्रिया के अनुसार नामांकन करने का अनुरोध करें।
आधार नामांकन में लगने वाले जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या हैं?keyboard_arrow_down
आपको नामांकन केंद्र में उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसके साथ पहचान प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ आइडेंटिटी, पीओआई) एवं पता प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ एड्रेस, पीओए) के लिए सहायक दस्तावेज लगाने होंगे। सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
मैं आधार के लिए नामांकन कहाँ करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आपको नामांकन संस्था द्वारा लगाए गए आधार नामांकन केंद्र जाना होगा। https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर क्लिक कर के आप निकटतम नामांकन केंद्र खोज सकते हैं।
क्या अपडेट के बाद मेरा आधार नंबर बदल जाएगा?keyboard_arrow_down
नहीं, अपडेट के बाद आपका आधार नंबर हमेशा वही रहेगा।
क्या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद आधार डिलीवर हो जाएगा?keyboard_arrow_down
क्या चर्च द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त विवाह प्रमाण पत्र और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत नियुक्त ईसाई विवाह रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित, आधार नामांकन और अद्यतन के उद्देश्य के लिए एक वैध पीओआई/पीओआर दस्तावेज है?keyboard_arrow_down
यह केवल जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और रिश्ते के प्रमाण दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य है।
क्या निवासी विदेशी नागरिकों के लिए HoF आधारित अपडेट की अनुमति है?keyboard_arrow_down
हां, निवासी विदेशी नागरिकों के लिए एचओएफ आधारित पते के अद्यतन के तहत आवेदक (माता, पिता, पति/पत्नी, वार्ड/बच्चा, कानूनी अभिभावक, भाई-बहन) के साथ संबंध के लिए पते को अद्यतन किया जा सकता है।
यदि आधार धारक की आयु 18 वर्ष से कम है तो एचओएफ आधारित पता अद्यतन के लिए माता, पिता और कानूनी अभिभावक का संबंध लागू होगा।
क्या विदेशी नागरिक आधार में अपनी जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं?keyboard_arrow_down
हां, विदेशी नागरिक निर्धारित आधार नामांकन केंद्र पर वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार में अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
वैध सहायक दस्तावेज़ों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेज़ की सूची
क्या मुझे अद्यतनीकरण के लिए उसी नामांकन केंद्र पर जाने की ज़रूरत है जहां मेरा मूल नामांकन हुआ था?keyboard_arrow_down
नहीं, आप आधार में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स विवरण के अपडेट के लिए किसी भी आधार नामांकन/अद्यतन केंद्र पर जा सकते हैं। हालाँकि आप अपने आधार में अपना पता या दस्तावेज़ (पीओआई और पीओए) ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं।
लिंग अद्यतन के लिए मेरा अनुरोध सीमा पार हो जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, मैं अपना लिंग कैसे अद्यतन कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
आपको लिंग अद्यतन के लिए नामांकन केंद्र पर नामांकन करके एक बार लिंग अद्यतन करने की अनुमति है जिसके लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपको लिंग में और अपडेट की आवश्यकता है तो कृपया मेडिकल प्रमाणपत्र या ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जमा करके किसी भी नामांकन केंद्र पर लिंग अपडेट के लिए नामांकन करें।
1. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए. पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से लिंग अद्यतन के अपवाद प्रसंस्करण के लिए अनुरोध करें।
2. कृपया मेल भेजते समय मेडिकल सर्टिफिकेट/ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के साथ नवीनतम नामांकन की ईआईडी स्लिप जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।
3. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - लिंग अद्यतन करने की प्रक्रिया
वैध सहायक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेजों की सूची
नाम अपडेट के लिए मेरा अनुरोध सीमा पार होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, मैं अपना नाम कैसे अपडेट कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आपको सहायक दस्तासवेजों सूची के लिए कृपया यहाँ पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अनुसार कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके दो बार नाम अपडेट करने की अनुमति है।
यदि आपको नाम में और अपडेट की आवश्यकता है तो आपको नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होगी और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. फोटोग्राफ (प्रथम/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक डिक्री/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र/विवाह प्रमाणपत्र के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक पीओआई दस्तावेज़ के साथ 'नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना' के साथ निकटतम केंद्र में नामांकन करें।
2. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए. पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नाम अपडेट की अपवाद प्रक्रिया के लिए अनुरोध करें।
3. मेल भेजते समय कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें जैसे कि नवीनतम नामांकन की ईआईडी पर्ची, नाम परिवर्तन की गजट अधिसूचना, साथ ही फोटो के साथ पुराने नाम का कोई भी सहायक पीओआई दस्तावेज (पहले / पूरे नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक का फरमान / गोद लेने का प्रमाण पत्र / विवाह प्रमाण पत्र।
4. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - यहाँ क्लिक करें
क्या मैं अद्यतनीकरण के बाद अपना आधार पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हां, एक बार आपका आधार बन जाने के बाद, ई-आधार को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
क्या मैं आधार में बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट/आईरिस/फोटोग्राफ) अपडेट कर सकता हूं ?keyboard_arrow_down
हां, आप आधार में अपना बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट/आईरिस/फोटोग्राफ) अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए, आपको निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा।
क्या कोई भारत में कहीं से भी आधार के लिए नामांकन कर सकता है?keyboard_arrow_down
हां, कोई भी भारत में कहीं से भी आधार के लिए नामांकन कर सकता है। आपको बस वैध पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण चाहिए। स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची यहां देखें - पीओए और पीओआई के लिए वैध दस्तावेज़ सूची
क्या मुझे आधार नामांकन केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए मूल दस्तावेज़ लाने की आवश्यकता है?keyboard_arrow_down
हां, आपको आधार नामांकन केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे। कृपया ऑपरेटर द्वारा स्कैन किए जाने के बाद मूल दस्तावेज़ एकत्र करना सुनिश्चित करें।
क्या अनुरोध प्रस्तुत करना जनसांख्यिकीय जानकारी के अद्यतन की गारंटी देता है?keyboard_arrow_down
जानकारी जमा करना आधार डेटा के अपडेट की गारंटी नहीं देता है। सबमिट किए गए अपडेट अनुरोध यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन और सत्यापन के अधीन हैं और सत्यापन के बाद केवल अपडेट अनुरोध संसाधित (स्वीकृत/अस्वीकृत) किया जाता है।
आधार में अपडेट होने में कितना समय लगता है?keyboard_arrow_down
आम तौर पर 90% अद्यतन अनुरोध 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है।
एक ही मोबाइल नंबर से कितने आधार लिंक किए जा सकते हैं?keyboard_arrow_down
आधार की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर को केवल अपने आधार से लिंक करें क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए किया जाता है
मैंने अपना मोबाइल नंबर खो दिया है/वह नंबर मेरे पास नहीं है जिसे मैंने आधार के साथ नामांकित किया था। मुझे अपना अपडेट अनुरोध कैसे सबमिट करना चाहिए? क्या मैं इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर या डाकिये के माध्यम से आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए किसी दस्तावेज़ या पुराने मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन मोड के माध्यम से मोबाइल अपडेट की अनुमति नहीं है।
क्या मुझे किसी भी अद्यतनीकरण के बाद आधार पत्र दोबारा मिलेगा?keyboard_arrow_down
नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग में अद्यतन के मामले में अद्यतन के साथ आधार पत्र केवल आधार में दिए गए पते पर वितरित किया जाएगा। मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी अपडेट होने की स्थिति में कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा, केवल अधिसूचना दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
आधार विवरण में अद्यतनीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?keyboard_arrow_down
आधार में जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है: कृपया यहाँ क्लिक करें
दस्तावेजों की सूची नामांकन केंद्र पर भी प्रदर्शित की जाती है।
आधार के विवरण अद्यतन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?keyboard_arrow_down
दस्तावेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। . इस सूची में 18 पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई), 35 पता प्रमाण पत्र (पीओए, 9 सम्बन्ध प्रमाण पत्र (पीओआर) तथा 9 जन्म तिथि प्रमाण पत्र शामिल हैं।
मैं अपना मोबाइल नंबर कहां अपडेट कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
आधार नामांकन केंद्र का पता भुवन पोर्टल पर जाकर लगाया जा सकता है: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/
नामांकन के बाद मेरा आधार बनने में कितना समय लगेगा?keyboard_arrow_down
बच्चों के आयु-समूह (0-18 वर्ष) के लिए सामान्यतः नामांकन की तारीख से 30 दिन तक।
और
18+ आयु वर्ग के वयस्कों के लिए, सामान्यतः नामांकन की तारीख से 180 दिन तक। नामांकन/अद्यतन अनुरोध के लिए आधार निर्माण से पहले संबंधित अधिकारियों (राज्य) के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
90% सेवा मानकों के साथ। अगर -
1. नामांकन डेटा की गुणवत्ता यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित निर्धारित मानकों को पूरा करती है
2. नामांकन पैकेट सीआईडीआर में किए गए सभी सत्यापनों को पास करता है
3. कोई जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक डुप्लिकेट नहीं पाया गया
4. कोई अप्रत्याशित तकनीकी समस्या नहीं
क्या यूआईडीएआई ने एचओएफ नामांकन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित किया है?keyboard_arrow_down
नामांकन केंद्र पर प्रक्रिया -
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और परिवार के मुखिया (HoF) को नामांकन के समय स्वयं उपस्थित होना चाहिए। नए नामांकन के लिए व्यक्ति को संबंध का वैध प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नए नामांकन के लिए केवल माता/पिता/कानूनी अभिभावक ही एचओएफ के रूप में कार्य कर सकते हैं।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल)
बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, 10 अंगुलियों के निशान, दोनों आईरिस)
बच्चे की ओर से प्रमाणीकरण के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक (एचओएफ) का आधार नंबर लेना होगा।
बच्चे के एचओएफ के मामले में नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा (नया नामांकन नि:शुल्क है)।
वैध सहायक दस्तावेजों की सूची (सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची ) पर उपलब्ध है।
आप निकटतम नामांकन केंद्र का पता यहां लगा सकते हैं: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (निवासी भारतीय/एनआरआई) के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले निवासी भारतीय/एनआरआई बच्चे को माता और/या पिता या कानूनी अभिभावक के साथ आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित फॉर्म में अनुरोध जमा करना होगा। नामांकन और अपडेट फॉर्म (आधार नामांकन और अद्यतन प्रपत्र) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
निवासी भारतीय बच्चे के लिए:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर और ईमेल)
माता और/या पिता या कानूनी अभिभावक का विवरण (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में) लिया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक दोनों या किसी एक को बच्चे की ओर से प्रमाणित करना होगा और नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके नाबालिग के नामांकन के लिए सहमति भी देनी होगी।
और
बायोमेट्रिक जानकारी (बच्चे का फोटो)।
प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार (01-10-2023 के बाद जन्मे बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है) स्कैन किया जाएगा।
नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा (नया नामांकन नि:शुल्क है)।
एनआरआई बच्चे के लिए:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और ईमेल)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर)
माता और/या पिता या कानूनी अभिभावक (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में) का विवरण (आधार संख्या) लिया जाता है। माता-पिता/अभिभावक दोनों या किसी एक को बच्चे की ओर से प्रमाणित करना होगा और नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके नाबालिग के नामांकन के लिए सहमति भी देनी होगी।
और
बायोमेट्रिक जानकारी (बच्चे का फोटो)
प्रस्तुत दस्तावेज़ों का प्रकार [पहचान के प्रमाण (पीओआई) के रूप में बच्चे का वैध भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है]
आवासीय स्थिति (भारत में कम से कम 182 दिनों तक निवास एनआरआई के लिए लागू नहीं है)
नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा (नया नामांकन नि:शुल्क है)।
वैध सहायक दस्तावेजों की सूची (सहायक दस्तावेजों की सूची)
आप निकटतम नामांकन केंद्र का पता यहां लगा सकते हैं: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/