मेरे जुड़वां बेटे या बेटी के बायोमेट्रिक्स एक दूसरे से मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
आपको जल्द से जल्द क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और क्षेत्रीय कार्यालय जब कॉल करे, आपको बायोमेट्रिक अद्यतन करने के लिए अपने बेटों के साथ उपस्थित होना होगा।
मैं अपना उपनाम बदलना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है?keyboard_arrow_down
आपको दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित कोई एक ऐसा पीओआई प्रदान करना चाहिए, जिसमें वही पता हो जो आपके आधार में उल्लिखित है।
मैं 18 वर्ष से अधिक आयु का हूँ और मेरा नज़दीकी आधार केंद्र नामांकन से मना कर रका हैं। क्या कोई विशेष कारण है?keyboard_arrow_down
18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नामांकन के लिए, संबंधित आधार केंद्रों को भुवन आधार लिंक पर से यूआईडीएआई पोर्टल पर भुवन आधार लिंक पर स्थित हैं।
मेरी आयु 18 वर्ष से कम है और मैं आधार कार्ड के लिए नामांकन करना चाहता हूँ, मुझे नामांकन के लिए कहाँ जाना होगा। साथ ही, मेरे पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, मेरे पास न्यूनतम क्या दस्तावेज़ होने चाहिए?keyboard_arrow_down
आपको uidai.gov.in पोर्टल पर माईआधार टैब में संलग्न "सहायक दस्तावेज़ों की सूची" देखनी चाहिए। यदि आयु 5 वर्ष से कम है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5 वर्ष से अधिक आयु के निवासी के लिए सहायक दस्तावेज़ सूची में निर्धारित कोई भी पीओआई और पीओए दस्तावेज़ होना चाहिए। आप अपने नजदीक किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी आधार केंद्र जानने के लिए uidai.gov.in पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
मैं किस प्रकार आधार के लिए आवेदन कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
आधार के आवेदन करने के लिए, वैध पहचान और पता प्रमाण के साथ आधार सेवा केंद्र में जाएं। आपका बायोमेट्रिक विवरण कैप्चर किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया के बाद आपको आधार नंबर प्राप्त होगा।
क्या निवासी विदेशी नागरिकों को जारी किया गया आधार जीवन भर के लिए वैध होगा?keyboard_arrow_down
नहीं, निवासी विदेशी नागरिकों को जारी किया गया आधार निम्नलिखित तक वैध रहेगा:
1. वीज़ा/पासपोर्ट की वैधता.
2. ओसीआई कार्ड धारक और नेपाल और भूटान के नागरिकों के मामले में वैधता नामांकन की तारीख से 10 वर्ष होगी।
क्या अनुरोध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ बाहरी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे?keyboard_arrow_down
हां, नामांकन/अद्यतन अनुरोध सत्यापन के लिए अन्य अधिकारियों (राज्य) के पास जा सकता है।
निवासी विदेशी राष्ट्रीय नामांकन की प्रक्रिया क्या है?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले निवासी विदेशी नागरिक को नामित आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित नामांकन फॉर्म में अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
आवासीय स्थिति: (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में निवास किया हो)
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी: (नाम, जन्म तिथि, लिंग, भारतीय पता और ईमेल)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी: (मोबाइल नंबर)
बायोमेट्रिक जानकारी: (फोटो, फिंगर प्रिंट और दोनों आईरिस)
प्रस्तुत दस्तावेज़ों का प्रकार: [वैध विदेशी पासपोर्ट और वैध भारतीय वीज़ा/वैध ओसीआई कार्ड/मान्य एलटीवी पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में अनिवार्य है] (नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। यदि पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो) निम्नलिखित दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
(1) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (2) 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
और वैध सहायक दस्तावेजों की सूची में निर्दिष्ट पते का प्रमाण (पीओए)।
नामांकन के माध्यम से जमा किए गए विवरण की पुष्टि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है।
मैं निवासी विदेशी नागरिक हूं, क्या मैं आधार के लिए नामांकन कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
हां, निवासी विदेशी नागरिक जो नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे थे, वे जनसांख्यिकीय विवरण (वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित) और बायोमेट्रिक्स विवरण जमा करके आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं। निवासी विदेशी नागरिक को नामांकन के लिए अपेक्षित फॉर्म में आवेदन करना होगा। नामांकन और अद्यतन फॉर्म
नामांकन और अद्यतन के लिए वैध सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
जहां किसी व्यक्ति के लिए कई पते के प्रमाण उपलब्ध हैं (उदाहरण के लिए वर्तमान और मूल निवासी), यूआईडीएआई कौन सा प्रमाण स्वीकार करेगा, और वह आधार पत्र कहां भेजेगा?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के पास यह तय करने का विकल्प होता है कि आधार में कौन सा पता दर्ज किया जाए जिसके लिए वैध पीओए दस्तावेज़ उपलब्ध है। आधार पत्र आधार में पंजीकृत पते पर वितरित किया जाएगा।
यदि पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़ पर दर्शाया गया पता डाक वितरण के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता है तो विकल्प क्या है? क्या नामांकन चाहने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी स्वीकार की जा सकती है?keyboard_arrow_down
हाँ। नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित पते पर छोटे फ़ील्ड जोड़ने की अनुमति है, जब तक कि ये परिवर्धन/संशोधन पीओए दस्तावेज़ में उल्लिखित आधार पते में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आवश्यक परिवर्तन पर्याप्त हैं और आधार पता बदल जाता है, तो सही पते वाला दस्तावेज़ पीओए के रूप में प्रदान किया जाएगा।
क्या राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि को दस्तावेज़ में सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों के लिए पहचान/पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि उनके पास अलग-अलग पीओआई या पीओए दस्तावेज़ नहीं हैं?keyboard_arrow_down
हाँ। पारिवारिक पात्रता दस्तावेज़ को परिवार के सदस्यों के नामांकन के लिए पहचान/पते के प्रमाण के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों की तस्वीर दस्तावेज़ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति की यह सुनिश्चित करने में क्या जिम्मेदारियां हैं कि उसका नामांकन अस्वीकार नहीं किया जाए?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:
1. आधार के लिए नामांकन के लिए पात्रता (नामांकन आवेदन से ठीक पहले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में निवास, एनआरआई के लिए लागू नहीं)।
2. सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई जानकारी सही है और वैध दस्तावेज़ द्वारा समर्थित है।
3. नामांकन के लिए वैध सहायक दस्तावेज पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी (सत्यापित जन्मतिथि के मामले में) मूल रूप में प्रस्तुत करें।
01-10-2023 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चे के लिए पीडीबी/पीओआर के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
4. निर्दिष्ट नामांकन फॉर्म भरें और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ ऑपरेटर को जमा करें। नामांकन और अपडेट फॉर्म से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. सुनिश्चित करें कि पावती पर्ची पर हस्ताक्षर करने से पहले आपका जनसांख्यिकीय डेटा (नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि) अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में नामांकन फॉर्म के अनुसार सही ढंग से दर्ज किया गया है। आप नामांकन पूरा करने से पहले ऑपरेटर से डेटा में सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
मेरा आधार अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
आधार निर्माण में विभिन्न गुणवत्ता जांच शामिल हैं। इसलिए, ऐसी संभावना है कि आपका आधार अनुरोध गुणवत्ता या किसी अन्य तकनीकी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है। यदि आपको एसएमएस प्राप्त हुआ है कि आपका आधार अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो खुद को फिर से नामांकित करने की अनुशंसा की जाती है
मैंने कई बार आधार के लिए नामांकन कराया है लेकिन मुझे आधार पत्र नहीं मिला है। इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
ऐसी संभावना है कि आपका आधार बन गया है लेकिन आपको डाक से आधार पत्र नहीं मिला है। इस मामले में, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने सभी ईआईडी के लिए, "नामांकन और अद्यतन स्थिति जांचें" या https://myaadhaar.uidai.gov.in/CheckAadhaarStatus पर क्लिक करके या निकटतम आधार नामांकन पर जाकर अपने आधार की स्थिति की जांच करवा लें। केंद्र।
यदि आपका आधार पहले ही जेनरेट हो चुका है तो आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/genricDownloadAadhaar पर जाकर eAadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या ऑनलाइन डाउनलोड किए गए आधार पत्र की वैधता मूल पत्र के समान ही है?keyboard_arrow_down
हां, ऑनलाइन डाउनलोड किए गए ई-आधार पत्र की वैधता मूल के समान ही है।
क्या आधार नामांकन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य है?keyboard_arrow_down
नहीं, निवासी भारतीय के आधार नामांकन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है (एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए ईमेल अनिवार्य है)।
लेकिन हमेशा एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करने की सिफारिश की जाती है ताकि आप अपने आधार आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकें और ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार पर आधारित कई सेवाएं प्राप्त कर सकें।
क्या मैं केवल डाक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ भेजकर आधार के लिए अपना नामांकन करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
क्या आधार के लिए नामांकन कराने का कोई ऑनलाइन तरीका है?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको अपना नामांकन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
क्या नियुक्ति रद्द करने के बाद रिफंड प्रदान किया जाएगा?keyboard_arrow_down
हां, बुक की गई अपॉइंटमेंट रद्द करने पर रिफंड की प्रक्रिया की जाएगी। रिफंड की प्रक्रिया के बाद, राशि आमतौर पर 7-21 दिनों में उपयोगकर्ता के खाते में वापस जमा हो जाती है। यदि यूआईडीएआई एएसके पर बुक की गई सेवा का लाभ नहीं उठाया जाता है तो व्यक्ति/आधार संख्या धारक को अपॉइंटमेंट को फिर से निर्धारित करने की सलाह दी जाती है।
मैंने अपना आधार खो दिया है और मेरा मोबाइल नंबर भी आधार के साथ पंजीकृत नहीं है। क्या मैं इसे ASK पर प्राप्त कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हाँ। आप अपना आधार डाउनलोड करने और प्रिंटआउट प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा संचालित किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ASK पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। यह सेवा बैंकों, डाकघरों, बीएसएनएल, केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में आधार नामांकन केंद्र पर भी उपलब्ध है।
मुझे अपना आधार कार्ड नहीं मिला। क्या मैं इसे आधार नामांकन केंद्र से प्राप्त कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आप अपना आधार खुद myAadhaar पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत नहीं है या आप ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप आधार नामांकन केंद्र पर 30/- रुपये के शुल्क पर उपलब्ध आधार डाउनलोड और रंगीन प्रिंट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार धारक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से भी आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
दिव्यांगों और बिना उंगलियों के निशान वाले या छतिग्रस्त हाथों वाले लोगों जैसे बीड़ी श्रमिक या बिना उंगलियों वाले लोगों का बायोमेट्रिक कैसे लिया जाएगा?keyboard_arrow_down
आधार में एक समावेशी दृष्टिकोण है और इसकी नामांकन/अद्यतन प्रक्रियाएं विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हैं। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 का विनियम 6 बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासियों के नामांकन का प्रावधान करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है:
1. नामांकन चाहने वाले ऐसे व्यक्ति जो चोट, विकृति, उंगलियों/हाथों के विच्छेदन या किसी अन्य प्रासंगिक कारण के कारण उंगलियों के निशान प्रदान करने में असमर्थ हैं, ऐसे निवासियों के केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे।
2. नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए जो इन विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, प्राधिकरण नामांकन और अद्यतन सॉफ़्टवेयर में ऐसे अपवादों से निपटने के लिए प्रदान करेगा, और ऐसा नामांकन निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा.
आप निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश भी देख सकते हैं -
https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf"
मैं आधार के लिए कहां नामांकन कर सकता हूं?keyboard_arrow_down
आधार नामांकन के लिए आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। जिसे निम्नलिखित मानदंडों द्वारा पाया जा सकता है:
क. सभी नामांकन (18+ सहित) और अद्यतन
ख. सभी नामांकन (18+ को छोड़कर) और अद्यतन
ग. केवल बच्चों का नामांकन एवं मोबाइल अपडेट
घ. केवल बच्चों का नामांकन
आधार नामांकन केंद्रों के नेविगेशन और पते के साथ विस्तृत सूची भुवन पोर्टल: भुवन आधार पोर्टल पर उपलब्ध है।
आधार नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?keyboard_arrow_down
नामांकन के लिए पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए), रिश्ते का प्रमाण (पीओआर) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) के समर्थन में लागू दस्तावेज आवश्यक हैं।
सहायक दस्तावेजों की वैध सूची सहायक दस्तावेजों की सूची पर उपलब्ध है।
क्या मुझे आधार नामांकन के लिए मूल दस्तावेज़ लाने की ज़रूरत है?keyboard_arrow_down
हां, आपको आधार नामांकन के लिए सहायक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी होंगी। नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा।
क्या मुझे आधार नामांकन के लिए कोई शुल्क देना होगा?keyboard_arrow_down
नहीं, आधार नामांकन पूरी तरह से निःशुल्क है इसलिए आपको नामांकन केंद्र पर कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
आधार नामांकन के दौरान किस प्रकार का डेटा कैप्चर किया जाता है?keyboard_arrow_down
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध जमा करना होगा।
नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:
अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल [एनआरआई और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य])
माता/पिता/कानूनी अभिभावक का विवरण (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में)
और
बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, 10 अंगुलियों के निशान, दोनों आईरिस)
अगर मेरी कोई उंगली या पुतली गायब है तो क्या मैं आधार के लिए नामांकित हो सकता हूं?keyboard_arrow_down
हां, आप आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं, भले ही एक या सभी उंगलियां/आइरिस गायब हों। आधार सॉफ्टवेयर में ऐसे अपवादों को संभालने के प्रावधान हैं। अपवाद की पहचान के लिए गायब उंगलियों/आंखों की पुतली की तस्वीर का उपयोग किया जाएगा और विशिष्टता निर्धारित करने के लिए मार्कर होंगे। कृपया ऑपरेटर से पर्यवेक्षक प्रमाणीकरण के साथ अपवाद प्रक्रिया के अनुसार नामांकन करने का अनुरोध करें।
आधार नामांकन में लगने वाले जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या हैं?keyboard_arrow_down
आपको नामांकन केंद्र में उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसके साथ पहचान प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ आइडेंटिटी, पीओआई) एवं पता प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ एड्रेस, पीओए) के लिए सहायक दस्तावेज लगाने होंगे। सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
मैं आधार के लिए नामांकन कहाँ करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आपको नामांकन संस्था द्वारा लगाए गए आधार नामांकन केंद्र जाना होगा। https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर क्लिक कर के आप निकटतम नामांकन केंद्र खोज सकते हैं।