क्या मेरे बैंक खाते, पैन और अन्य सेवाओं को आधार से जोड़ना मुझे असुरक्षित बनाता है?keyboard_arrow_down
नहीं, चूँकि आपकी बैंक जानकारी बैंक द्वारा किसी अन्य के साथ साझा नहीं की जाती है, केवल आपका आधार नंबर जानने से किसी को भी आपके बैंक खाते के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। साथ ही, यूआईडीएआई या किसी भी संस्था के पास आपके बैंक खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, आप अपना मोबाइल नंबर विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्राधिकरणों जैसे बैंक, पासपोर्ट प्राधिकरण, आयकर विभाग आदि को देते हैं। क्या दूरसंचार कंपनी के पास आपके बैंक की जानकारी, आयकर रिटर्न आदि तक पहुंच होगी? जाहिर है नहीं! इसी तरह, जब आप विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आधार नंबर प्रदान करते हैं, तो आपका विवरण संबंधित सेवा प्रदाताओं के पास रहता है और सरकार या यूआईडीएआई सहित किसी भी इकाई के पास विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास संग्रहीत आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच नहीं होगी।"
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है?keyboard_arrow_down
यूआईडीएआई शिशुओं सहित सभी उम्र के निवासियों का नामांकन करता है। हालाँकि, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं की जाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उनका आधार उनके माता-पिता या अभिभावकों में से किसी एक से जुड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों को 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपनी बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, दस फिंगरप्रिंट और दो आईरिस) जमा करनी होगी। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इन बायोमेट्रिक्स को फिर से अपडेट करने की आवश्यकता होती है।
यदि एक निवासी के पास पते के कई प्रमाण उपलब्ध हों (जैसे वर्तमान और पैदाइशी), तब यूआईडीएआई कौन सा पता स्वीकार करेगी, और यह आधार लेटर कहां भेजेगी?keyboard_arrow_down
यूआईडीएआई निवासी को (पते के विभिन्न प्रमाणों में से) जिस पर वह अपना आधार लेटर प्राप्त करना चाहता हो, पते की पुष्टि करने को कहेगी। निवासी के चयन के आधार पर यूआईडीएआई सहायक दस्तावेजों से विवरण लेगी।
पीओए दस्तावेज़ में संकेतित पते का डाक वितरण के लिए पर्याप्त होने पर क्या विकल्प है? क्या निवासी की अतिरिक्त जानकारियाँ स्वीकार की जा सकेंगी?keyboard_arrow_down
हाँ, निवासी को पीओए दस्तावेज में लिखित पते में मामूली जानकारियाँ, जैसे मकान नं, लेन नं, गली नं, मुद्रण की त्रुटियों का संशोधन, पिन कोड में कुछ मामूली बदलाव/ संशोधन इत्यादि जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि यह संयोजन/ परिवर्तन पीओए में उल्लिखित मूल पते में कोई रद्दोबदल न करे। यदि अनुरोधित बदलाव से पीओए में उल्लिखित मूल पता परिवर्तित होता है तब निवासी को एक वैकल्पिक पीओए देना होगा या किसी परिचयकर्ता के माध्यम से नामांकन करना होगा।
क्या यूआईडीएआई पारिवारिक नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है?keyboard_arrow_down
हाँ, परिवार के मुखिया को निरपवाद रूप से पीओआई/ पीओए की मूल प्रतियाँ सत्यापन के लिए लानी होंगी और केवल उन्ही पारिवारिक सदस्यों का नामांकन इस आधार पर किया जाएगा, जिनके नाम और अन्य विवरण पारिवारिक अधिकार पत्रों में उल्लिखित होंगे। पारिवारिक नामांकन के लिए यह अपेक्षित है कि जितना संभव हो सके पूरा परिवार एक साथ नामांकन के लिए। यदि एक दिन में सभी का नामांकन न हो सके तब जब कभी भी वह सदस्य नामांकन के लिए आए निरपवाद रूप से परिवार के मुखिया को उसके साथ आना होगा।
क्या दस्तावेज में शामिल पारिवारिक सदस्यों, जिनका अपना निजी पीओआई या पीओए दस्तावेज नहीं है, के लिए राशनकार्ड एनईआरईजीए कार्ड आदि पहचान के प्रमाण/ पता के प्रमाण के रूप में मान्य किये जा सकते हैं?keyboard_arrow_down
हाँ, पारिवारिक नामांकन के लिए परिवार के अधिकार पत्र पहचान/ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं, जब उपस्थित दस्तावेजों में, जिसका फोटो लगा हो परिवार का वही मुखिया परिवारिक सदस्यों की पहचान और पता सत्यापित करे तथा रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत सत्यापक दस्तावेजों को प्राप्त सूचना के प्रमाण के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित करे।
निवासी का नामांकन अस्वीकार्य न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसके क्या-क्या उत्तरदायित्व हैं?keyboard_arrow_down
निवासी अपने सम्मुख उपस्थित रेजिडेंट स्क्रीन पर अपना विवरण अंग्रेजी में साथ ही साथ स्थानीय भाषा में जरूर पढ़ लें। यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, लिंग, जन्म तिथि , पता आदि सब ठीक हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई उपाधि /अभिवादन जैसे श्री/ श्रीमान/ कर्नल/ डॉ आदि नाम के आगे या पीछे ना लगे हों। अपना संक्षिप्त नाम देने की बजाए पूरा नाम देने की सलाह दी जाती है जैसे बी. के. शर्मा के स्थान पर ब्रज कुमार शर्मा लिखा जाना चाहिए। यह भी देखें कि ऑपरेटर द्वारा लिया गया फोटोग्राफ सही और पहचाने जाने योग्य है।
मेर पास आधार नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, क्या मैं फिर भी नामांकन कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हाँ, यदि परिवार में किसी के पास अवाश्यक दस्तावेज नहीं हैं, निवासी फिर भी यदि उसका नाम परिवार की पात्रता के दस्तावेजों में हो तब आधार के लिए नामांकन कर सकता है। इस स्थिति में पत्रता के दस्तावेजों में परिवार के मुखिया के लिए अनिवार्य है कि पहले वह मान्य पीओआई एवं पीओए दस्तावेजों के साथ अपना नामांकन कराए, तब परिवार के मुखिया के ईआईडी / आधार संख्या के आधार पर अन्य पारिवारिक सदस्य नामांकन करा सकते हैं। यूआईडीएआई सम्बन्ध के प्रमाण (प्रूफ ऑफ़ रिलेशनशिप, पीओआर) के रूप में 8 प्रकार के दस्तावेज स्वीकार करती है। दस्तावेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया
यहाँ क्लिक करें.
मैंने अपने मोबाईल पर संदेश प्राप्ते किया है कि मेरा आधार अस्वीकार किया जा चुका है, मुझे क्या करना चाहिए?keyboard_arrow_down
आधार निर्माण में विभिन्न गुणवत्ता जांचें शामिल होती हैं, इसीलिए संभव है आपका आधार गुणवत्ता या किसी अन्य तकनीकी कारण से अस्वीकृत कर दिया गया हो। तब आधार अस्वीकृति का संदेश प्राप्त होने पर आपको सलाह दी जाती है कि पुनः नामांकन करें।
मैंने कई बार आधार के लिए नामांकन किया है लेकिन मुझे अभी तक आधार लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में मुझे क्या करना होगा?keyboard_arrow_down
हो सकता है आपका आधार बन गया हो पर डाक द्वारा आप तक नहीं पहुँचा। ऐसे में, यह सलाह दी जाती है कि अपनी सभी ईआईडी पर आधार स्टेटस जानने के लिए “
चेक आधार स्टेटस ” or
https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar पर क्लिक करें अथवा अपने निकटतम आधार नामांकन केंद्र विज़िट करें।
मेरा नामांकन आईडी स्लिप /आधार लेटर खो गया है, क्या इसे खोजने का कोई तरीका है ?keyboard_arrow_down
हाँ,
आप आधार नामांकन सेक्शन की वेबसाइट , आप आधार नामांकन सेक्शन की वेबसाइट “
“रिट्राईव लॉस्ट यूआईडी/ ईआईडी” ” पर क्लिक कर के, अपना आधार (यूआईडी) या नामांकन संख्या (ईआईडी) पुनःप्राप्त कर सकते हैं। ईआईडी/ यूआईडी जो आप पुनःप्राप्त करना चाहते हैं, का चयन करें और अपना नाम औअर मोबाईल नम्बर (नामांकन के दौरान पंजीकृत किया गया) दर्ज करें। आपका ईआईडी /आधार संख्या आपके ई-मेल/ मोबाईल नम्बर पर प्राप्त हो जाएगा।
मोबाईल नम्बर आधार में पंजीकृत न होने पर:आपको निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाना होगा।
क्या ऑनलाइन डाउनलोड किया गया आधार लेटर मूल आधार जितनी ही मान्यता रखता है?keyboard_arrow_down
हाँ, ऑनलाइन डाउनलोड किया गया ई-आधार लेटर मूल आधार जितना ही मान्य है।
क्या आधार बन जाने पर मैं बाद में अपना आधार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हाँ, एक बार आपका आधार बन जाने पर, आप बाद में कभी भी आधार नामांकन सेक्शन में वेबसाइट uidai.gov.in पर ‘डाउनलोड ई-आधार’ पर क्लिक कर के ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।.
नामांकन के बाद मेरा आधार बनने में कितना समय लग जाएगा?keyboard_arrow_down
आधार बनने में नामांकन की तिथि से 90 दिनों का समय लगेगा।
क्या आधार नामांकन के लिए कोई आयु सीमा है ?keyboard_arrow_down
नहीं, आधार नामांकन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु भी आधार के लिए नामांकन करा सकता है।
क्या आधार नामांकन के लिए मोबाइल नम्बर या ई-मेल देना अनिवार्य है ?keyboard_arrow_down
नहीं, आधार नामांकन के लिए मोबाइल नम्बर या ई-मेल देना अनिवार्य नहीं है। किन्तु हमेशा मोबाइल नम्बर और ई-मेल प्रदान करने की सलाह दी जाती है, जिससे आप अपने आधार आवेदन की अवस्था की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकें।.
क्या मैं अंगुली और पुतली में से किसी के न होने पर आधार के लिए नामांकन करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
हाँ, आप अंगुली और पुतली में से किसी या सभी के न होने पर भी आधार के लिए नामांकन करा सकते हैं। आधार सॉफ्टवेयर में इस प्रकार के अपवाद स्वीकारने का प्राविधान है।
96 घण्टे हो जाने बाद मैं अपना विवरण किस प्रकार संशोधित करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
यदि आप 96 घंटे वाली विंडो में अपनी जानकारियाँ संशोधित नहीं करा पाए हैं, तब आप अपना आधार बनने के बाद विवरण अद्यतन कर सकते हैं।
क्या होगा यदि पावती/ नामांकन पर्ची में लिखित जनसांख्यिकीय विवरण सहायक दस्तावेजों के साथ मेल नहीं खा रहे ?keyboard_arrow_down
आप नामांकन के समय से 96 घंटे के अंदर अपने विवरण संशोधित करा सकते हैं। 96 घंटे वाली विंडो आपकी नामांकन पावती/ नामांकन पर्ची में टाइम स्टैम्प लगने के साथ ही शुरू हो जाती है।
क्या मैं डाक द्वारा केवल अपेक्षित दस्तावेज़ भेज कर आधार के लिए अपना नामांकन करा सकता हूँ ?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको नामांकन के लिए व्यक्तिगत तौर पर आधार नामांकन केंद्र जाना होगा क्योंकि इसके लिए आपकी बायोमेट्रिक जानकारियाँ ली जाएँगी।
क्या आधार नामांकन कराने के लिए कोई ऑनलाइन व्यावस्थाग है?keyboard_arrow_down
नहीं, आपको नामांकन के लिए व्यक्तिगत तौर पर आधार नामांकन केंद्र जाना होगा क्योंकि इसके लिए आपकी बायोमेट्रिक जानकारियाँ ली जाएँगी।
आधार नामांकन के दौरान किस प्रकार का डेटा लिया जाता है ?keyboard_arrow_down
आधार नामांकन के लिए दो प्रकार का डेटा लिया जाता है, जनसांख्यिकीय ( जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि , पता, मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी) एवं बायोमेट्रिक (जैसे दस अँगुलियों की छाप, दोनों आँख की पुतलियों की स्कैनिंग और फोटो)। मोबाईल नम्बर और ई-मेल वैकल्पिक हैं।
क्या आधार नामांकन के लिए मुझे कोई फ़ीस चुकानी होगी ?keyboard_arrow_down
नहीं, आधार नामांकन एकदम निःशुल्क है अतः इसके लिए आपको नामांकन केंद्र में कोई अदायगी नहीं करनी है।
क्या आधार नामांकन के लिए मुझे दस्तावेजों की मूल प्रति लाने की आवश्यकता है?keyboard_arrow_down
हाँ, आधार नामांकन के लिए आपको अपने सहायक दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। ये मूल प्रतियाँ स्कैन की जाएँगी और नामांकन के बाद आपको वापस सौंप दी जाएँगी।
आधार नामांकन में लगने वाले जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या हैं?keyboard_arrow_down
आपको नामांकन केंद्र में उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसके साथ पहचान प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ आइडेंटिटी, पीओआई) एवं पता प्रमाणन (प्रूफ ऑफ़ एड्रेस, पीओए) के लिए सहायक दस्तावेज लगाने होंगे। यूआईडीएआई 18 पीओआई और 35 पीओए स्वीकार करती है। सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
nationally valid list of supporting documents.
मैं आधार के लिए नामांकन कहाँ करा सकता हूँ?keyboard_arrow_down
आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आपको नामांकन संस्था द्वारा लगाए गए आधार नामांकन केंद्र जाना होगा।
‘लोकेट नामांकन सेंटर’ या
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx . पर क्लिक कर के आप निकटतम नामांकन केंद्र भी खोज सकते हैं। आपको निकटतम नामांकन केंद्र खोजने के लिए राज्य, जिला और स्थान डालना पड़ेगा।